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हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा योजना 2022

जिला कलक्टर ने प्रभावी क्रियान्वयन के दिए निर्देश

 

उदयपुर 9 मई 2024 । जिला कलक्टर अरविंद पोसवाल ने हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना पीडितों को मुआवजा योजना (तोषण निधि स्कीम) 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश दिए है। 

इस संबंध में कलक्टर ने जिला पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी व समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट व तहसीलदार को पत्र लिखकर योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ दुर्घटना पीड़ितों व आश्रितों को नियमानुसार लाभान्वित करने के निर्देश दिए है।

उल्लेखनीय है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 161 के अंतर्गत इस संशोधित स्कीम में गोटर यान द्वारा टक्कर मार कर भागने के प्रकरण में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर राशि रूपये 25,000 से बढ़ाकर राशि  2 लाख रुपये अथवा केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट उससे अधिक राशि तथा किसी व्यक्ति के गंभीर घायल होने पर राशि 12,500 रुपये से बढ़ाकर राशि 50,000 रुपये अथवा केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट उससे अधिक राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है।