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नो मास्क, नो एंट्री’ की सख्ती से अनुपालना के निर्देश

कलक्टर देवड़ा ने धारा 144 में निकाले आदेश

 

जांच दल करेंगे कार्यवाही

उदयपुर, 25 सितंबर 2020। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक महामारी घोषित कोरोना वायरस के जिले में फैल रहे संक्रमण पर अंकुश लगाने की दृष्टि से उदयपुर जिले में जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) चेतन देवड़ा ने राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उदयपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में कई प्रतिबंध लगाते हुए आदेश जारी किए हैं। आदेशों में जिलेवासियों को ‘नो मास्क, नो एंट्री’ की सख्ती से अनुपालना के निर्देश दिए गए हैं।

मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग बिना प्रवेश वर्जित:

कलक्टर देवड़ा ने बताया कि समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान यथा दुकान, शौरूम, रेस्टोरेन्ट, ठेेला, सब्जी रेहड़ी, बैंक तथा समस्त उद्योगों एवं पर्यटन स्थलों पर पर बिना मास्क एवं बिना सोशल डिस्टेंसिग प्रवेश वर्जित रहेगा। इन स्थलों पर कोई भी ग्राहक, संस्थान का कार्मिक, पर्यटक आदि यदि बिना मास्क पाया जाता है अथवा सोशल डिस्टेसिंग की पालना नहीं पाई जाती है तो संबंधित संस्थान के खिलाफ नियमानुसार चालान व जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जायेगा तथा संबंधित संस्थान या प्रतिष्ठान को बन्द करने की कार्यवाही की जायेगी।

‘नो मास्क, नो एंट्री’ के पोस्टर लगाने के निर्देश:

कलक्टर देवड़ा ने बताया कि जिले के समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों एवं पर्यटन स्थलों पर ‘नो मास्क, नो एंट्री’ या ‘बिना मास्क प्रवेश वर्जित है’ के पोस्टर सर्वदृश्य स्थल पर चस्पा किये जायेेंगे ताकि आम जन में इसकी जागरूकता हो। साथ ही संबंधित स्थल पर सेनेटाईजर की समुचित व्यवस्था एवं प्रयोग सुनिश्चित किया जावेगा।

वाहन चालक व यात्रियों को भी मास्क पहनना अनिवार्य:

कलक्टर ने निर्देश दिए हैं कि परिवहन के समस्त साधनों यथा बस, टेक्सी, ऑटो, कार, दुपहिया वाहन इत्यादि में बिना मास्क प्रयोग वर्जित रहेगा तथा इसके लिये संबंधित वाहन का स्वामी, ड्राईवर व परिचालक जिम्मेदार रहेंगे। उन्होंने कहा है कि परिवहन विभाग तथा पुलिस विभाग इसकी पालना सुनिश्चित करेंगे एंव अनुपालना नहीं करने के प्रकरणों में चालान व जुर्माना की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।

जांच दल करेंगे कार्यवाही:
जारी आदेश में कलक्टर ने नगर निगम, समस्त नगर पालिकाओं, पुलिस विभाग, जिला रसद अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए वे अलग-अलग दल गठित कर जांच की कार्यवाही करेंगे व प्रतिदिन कार्यवाही का प्रतिवेदन जिला कलेक्ट्रेट को प्रेषित करें।
कलक्टर ने स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 की धारा 51, राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 269, 270 एवं अन्य सक्षम प्रावधानों के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।

सरकारी अधिकारियों व कार्मिकों को किया पाबंद

जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम पर सख्ती की शुरूआत जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को पाबंद करते हुए की है। कलक्टर ने कोरोना की रोकथाम के लिये भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं प्रोटोकोल की सख्ती से पालना के निर्देश देते हुए पाबंद किया है जो भी अधिकारी, कर्मचारी किसी भी राजकीय कार्यालय, स्वायत्तशाषी संस्था, अर्द्धशासकीय कार्यालय, बैंक इत्यादि जहां कहीं भी नियोजित हैं, यदि वे बिना मास्क के पाये जाते हैं अथवा सोशल डिस्टेसिंग की पालना नहीं करते पाये जाते हैं तो उनके विरूद्ध जुर्माना वसूलने के साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी तथा संबंधित कार्यालयाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी तय की जावेगी। कलक्टर ने कहा है कि इन कार्यालयों में आने वाले आगन्तुकों के द्वारा इन निर्देशों की पालना नहीं करने पर उनके विरूद्ध भी चालान एवं जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

कलक्टर ने कहा है कि राजकीय पर्यटन स्थलों पर बिना मास्क प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके लिये संबंधित विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा कोरोना (कोविड-19) हेतु जारी निर्देशों/प्रोटोकोल की पालना सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने आदेश की पालना संबंधित संस्था व कार्यालयाध्यक्ष को सुनिश्चित करने को कहा है एवं स्पष्ट किया है कि जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु गठित विशेष दल द्वारा समय-समय पर आकस्मिक जाँच करवायी जायेगी।

जनसंपर्क विभाग ने कलेक्ट्रेट से की शुरूआत

कोरोना को मात देने और राज्य सरकार द्वारा जारी संदेश ‘नो मास्क, नो एंट्री’ को प्रेरित करने के उद्देश्य से जिले में भी सरकारी कार्यालयों में शुक्रवार से पोस्टर लगाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है।

जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय द्वारा प्रारंभ की गई इस मुहिम के तहत शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर के विभिन्न कार्यालयों के बाहर ‘नो मास्क, नो एंट्री’ के पोस्टरों को तैयार कर लगवाया गया। जिला कलक्टर कार्यालय, अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) तथा अतिरिक्त कलक्टर (शहर) के कार्यालय के साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में इन पोस्टर्स को चस्पा करवाया गया। सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के वीरालाल बुनकर, राकेश गुर्जर, सुनील व्यास, हुकमीचंद मीणा आदि ने इन पोस्टर्स को संबंधित कार्यालयों में लगाया।