×

30 जून तक पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना जरूरी

पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा

 

उदयपुर 6 जून 2023 । सभी करदाताओं को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना जरूरी है। इसकी अंतिम तिथि 30 जून रखी गई है। 30 जून तक एक हजार रुपये फीस जमा कराने के बाद वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट इनकमटेक्स डॉट जीओवी डॉट इन पर जाकर पैन कार्ड को आधार से लिंक कराया जा सकता है।

अतिरिक्त आयकर आयुक्त उदयपुर भैराराम चौधरी ने बताया कि जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाने से करदाता को रिफंड नहीं मिलेगा एवं टीडीएस की कटौती उच्च दरों पर होगी। 

उन्होंने सभी करदाताओं से निवेदन किया कि जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, वह इस काम को तत्काल पूरा करें ताकि आपका पैन कार्ड सक्रिय रूप से काम करता रहे। करदाताओं को पैन आधार लिंक की सुविधा के लिए उदयपुर संभाग के सभी जिला मुख्यालयों पर आयकर कार्यालयों में आयकर सेवा केंद्रों पर 5 जून से 9 जून तक शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, करदाता अधिक से अधिक उठाएं।