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उदयपुर में संशोधित लॉकडाउन कल 20 April से

संशोधित लॉकडाउन में अनुशासन का पूर्ण ध्यान रखे -कलक्टर
 
उदयपुर जिले में सोमवार से जारी होने वाले संशोधित लॉकडाउन के संबंध में जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी ने प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने लॉकडाउन की इस अवधि में दी जाने वाली छूट एवं अनुमत गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उदयपुर, 19 अप्रेल 2020। उदयपुर जिले में सोमवार से जारी होने वाले संशोधित लॉकडाउन के संबंध में जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी ने प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने लॉकडाउन की इस अवधि में दी जाने वाली छूट एवं अनुमत गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

कलक्टर ने स्पष्ट किया कि लॉकडाउन के पहले चरण में जो पास एवं अनुमति जारी की गर्ह, वे सभी संशोधित लॉकडाउन की अवधि में पूर्ववत रहेगी। उन्होंने बताया कि संशोधित लॉकडाउन की अवधि में समस्त राजकीय कार्यालय खुलेंगे। कार्यालय के अधिकारी व कार्मिक अपने कार्यालय की आईडी से घर से ऑफिस व ऑफिस से घर आ-जा सकेंगे। इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऑफिस खुलने की मतलब यह नहीं कि लोग वहां आ-जा सके, जिनका कोई इमरजेंसी वाला काम नही है उन्हें घर पर ही रहकर लॉकडाउन का पालन करना है।

संशोधित लॉकडाउन के बारे में ज्यादा जानकारी देती उदयपुर जिला कलेक्टर आनंदी

उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में जिन उद्योग को अनुमति प्रदान की गई है उन्हें भी अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं है इनमें जैसे ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग, माइंस आदि शामिल है। परन्तु उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इन उद्योगों में कार्य करने वाले कार्मिकों को व्यक्तिगत पास जारी नहीं किए जा सकते। इसके लिए संबंधित उद्योग व कम्पनी की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने कार्मिकों के आवागमन के लिए वाहन की व्यवस्था करे ताकि कार्मिक सीधा घर से ऑफिस व ऑफिस से घर जा सके। इसके लिए बस इत्यादि वाहन की व्यवस्था कर संबंधित पोर्टल पर पास के लिए आवेदन कर सकते है।

कलक्टर ने बताया कि कोरोना से बचाव को लेकर किए जा रहे प्रयासों व अनुशासन को देखते हुए ही हमें मॉडिफाइड लॉकडाउन की अनुमति मिली है तो हमें आगे भी यह अनुशासन बनाए रखना है। उन्होंने एक बार फिर इस बात पर विशेष जोर दिया कि यदि आपके परिवार, मोहल्ले या क्षेत्र में कोई व्यक्ति अन्य राज्य व जिले से आया है तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को देवे। साथ ही जो लोगं अपने परिजनों को यहां लाने के लिए बार-बार फोन व आग्रह कर रहे उन्हें थोड़ा संयम रखना होगा।

कलक्टर ने बताया कि राजस्थान में हम काफी भाग्यशाली है कि हमारे यहां पूर्व में मिले पॉजिटीव केस के बाद कोई और प्रकरण नहीं आया। इसके लिए उन्होंने सभी शहरवसियों का आभार जताया और कहा कि लॉकडाउन की इस अवधि में छूट मिल रही है तो उसमें भी हमें पूर्ण सतर्क रहना होगा। घर में ही रहना होगा।

संशोधित लॉकडाउन अवधि में नेशनल हाइवे पर होगी टोल वसूली

राज्य सरकार के आदेशानुसार 20 अप्रेल से जारी होने वाले संशोधित लॉकडाउन की अवधि में नेशनल हाइवे पर टोल वसूली के निर्देश जारी हो गये है। जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सीजीएम (सीओ) की ओर से जारी निर्देश के अनुसार 20 अप्रेल की रात्रि 12 बजे से नेशनल हाइवे पर टोल वसूली का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। 

उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार टोल प्लाजा पर सोशल डिस्टेंशिंग रखने, सेनिटाइजेशन, बार-बार हाथ धोने, मुंह पर मास्क व हाथों में दस्ताने पहनने आदि पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।