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राज्य में न कांवड़ यात्रा, न ईद की सामूहिक नमाज़, न चातुर्मास

त्रि स्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देश 5.0 

 

हर धर्म के उन कार्यक्रमों-आयोजनों पर रोक, जिसमें भीड़ जुटती है

उदयपुर।  कोरोना के खतरे को देखते हुए राजस्थान सरकार ने सभी तरह के धार्मिक आयोजनों (जुलूस, मेला, शोभायात्रा व अन्य भीड़ जुटने वाले कार्यक्रम) पर रोक लगा दी है। सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा भी प्रतिबंधित रहेगी। वहीँ 21 जुलाई को ईद-उल-जुहा पर सार्वजनिक नमाज और सार्वजनिक इबादत पर भी रोक लगा दी है। गृह विभाग ने इसे लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। धार्मिक कार्यक्रमों पर यह रोक 17 जुलाई से ही लागू होगी। प्रसिद्ध धार्मिक मेले भी नहीं लगेंगे।

हर धर्म के उन कार्यक्रमों-आयोजनों पर रोक, जिसमें भीड़ जुटती है

गृह विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक हर धर्म के उन धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी, जिसमें भीड़ जुटती है। जैन धर्म के चातुर्मास के दौरान भी भीड़भाड़ वाले धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। अनलॉक-4 में भी धार्मिक मेलों, यात्राओं, जुलूस पर पाबंदी थी, लेकिन कांवड़ यात्रा और ईद-उल-जुहा को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। इसलिए गृह विभाग ने नए सिरे से गाइडलाइन जारी कर साफ तौर से पाबंदी लगाने का प्रावधान किया है। धार्मिक आयोजनों के अलावा बाकी सभी मामलों में अनलॉक की पुरानी गाइडलाइन लागू रहेगी।

स्विमिंग पूल बंद रहेंगे

गृह विभाग ने नई गाइडलाइन में स्विमिंग पूल पहले की तरह ही बंद रखने का प्रावधान किया है। अभी स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति नहीं होगी।

वैक्सीन लगाने वाले ही जाएंगे गार्डन

पब्लिक पार्क और गार्डन सुबह 5 से और शाम 4 बजे से खोलने की अनुमति है। जिन लोगों ने वैक्सीन की कम से कम एक डोज ले ली है, वह शाम को 4 से 8 बजे भी पार्क जा सकेंगे। बिना वैक्सीन लगे लोगों को शाम को पार्क में घूमने की अनुमति नहीं होगी।