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25 मार्च से बिना आरटीपीसीआर अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों का होगा क्वारेंटाईन

कलक्टर देवड़ा ने कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना के दिए निर्देश

 

लापरवाह यात्री के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश:

बार्डर चैक पोस्ट पर सख्ती होगी

स्कूल व हॉस्टल्स में लापरवाही मिली तो संस्था प्रधान जिम्मेदार:

होली घर पर ही खेलें

उदयपुर, 22 मार्च 2021। कोरोना संक्रमण से बचाव की दृष्टि से जिला प्रशासन द्वारा समस्त संबंधित विभागों और सरकारी-गैर सरकारी संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नई गाईडलाईन की सख्ती से अनुपालना के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में सोमवार शाम जिला कलक्टर चेतन देवड़ा की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला टास्क फोर्स की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में एसपी डॉ. राजीव पचार, जिला परिषद सीईओ डॉ. मंजू, एडीएम अशोक कुमार व ओपी बुनकर, एडीएसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, यूआईटी सचिव अरूण हसीजा, सीएमएचओ डॉ. दिनेश खराड़ी सहित समस्त संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

कंटेटमेंट जोन बनेगा, सख्ती से पालना होगी:

बैठक में कलक्टर देवड़ा ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार पांच या पांच से अधिक लोगों के संक्रमित आने की स्थिति में उस क्षेत्र विशेष को कंटेंटमेंट जोन घोषित करते हुए कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने एवं इससे बचाव के लिए कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी अपार्टमेंट में ऐसी स्थिति आती है तो संबंधित फ्लोर को कंटेंटमेंट जोन बनाया जा सकता है।

पेड और फ्री क्वारेंटाईट सेंटर स्थापित होंगे:  

कलक्टर देवड़ा ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार रोडवेज, रेल व एयरपोर्ट के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिना आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट के आने वाले व्यक्ति को सीधे क्वारेनटाइन सेंटर भेजा जाए और 15 दिन की अवधि पूर्ण करने के बाद ही उन्हें मुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन पर यात्रा प्रारंभ करने के 75 घंटे से पूर्व  करवाई गई आरटीपीसीआर की नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह आदेश 25 मार्च से प्रभावी होंगे। कलक्टर ने इस संबंध में अधिकारियों को पेड और फ्री क्वारेंटाईन सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए। कलक्टर ने होटल संचालकों को भी यात्रियों से आरटीपीसीआर मांगने के लिए पाबंद करने को कहा और निर्देश दिए कि यदि कोई होटल संचालक इसकी पालना नहीं करवाता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही करें।

होली घर पर ही खेलें:

बैठक में कलक्टर देवड़ा व एसपी डॉ. राजीव पचार ने कहा कि इस बार होली पर आमजन होली खेलने बाहर न निकलें और कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करें। उन्होंने होलिका दहन परंपरा में निर्धारित लोगों की उपस्थिति की पालना के लिए थानावार आयोजकों की बैठकें आयोजित करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए।

नियंत्रण कक्ष पर दें सूचना:
कलक्टर ने बैठक में कहा कि जिला मुख्यालय पर कोविड कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्यरत है और इसका दूरभाष नंबर 0294-2414620 तथा चिकित्सा विभाग का कंट्रोल रूम नंबर 6367304312 है। कोरोना संबंधित किसी भी शंका, समस्या पर इससे संपर्क किया जा सकता है।

लापरवाह यात्री के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश:

बैठक में एडीएम ओ.पी.बुनकर ने बताया कि 20 मार्च को इंडिगो एयरलाईंस से यात्रा कर पहुंचे एक यात्री की एयरपोर्ट पर जांच करवाई गई और उसने अंडरटेकिंग भी दिया। बाद में उसकी रिपोर्ट पॉजीटिव आ गई। पॉजीटिव आने के बाद जब इस यात्री के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि वह शाम को ही पुनः हवाई यात्रा करते हुए चला गया। कलक्टर ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया तथा ऐसे लापरवाह और अन्य लोगों की जान को जोखिम में डालने वाले यात्री के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए ।  

बार्डर चैक पोस्ट पर सख्ती होगी:  

बैठक में कलक्टर देवड़ा ने अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों से संक्रमण से बचाव की दृष्टि से पुलिस विभाग को बॉर्डर चैक पोस्ट स्थापित करने के निर्देश दिए और कहा कि जिले के सभी प्रवेश द्वारों पर चैक पोस्ट लगाई जाए और बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की नेगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट देखने के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। यदि कोई बिना आरटीपीसीआर के आता है तो उसे सीधे ही क्वारेंटाईन सेंटर भेज दिया जाएगा। निजी बसों में आने वाले यात्रियों के संबंध में कार्यवाही के लिए परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए।

कार्यवाही करेंगे तो बड़े नुकसान से बचेंगेः  

कलक्टर ने नगरीय सीमा में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात 10 बजे बाद बाजारों को अनिवार्य रूप से बंद कराने और इसकी पालना न करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। इसी प्रकार शादी और अन्य समारोहों में निर्देशों की अनुपालना व कोरोना प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए समस्त इंसीडेंट कमांडर्स को कार्यवाही करने के निर्देश दिए और कहा कि कार्यवाही करेंगे तो आम जनता को बड़े नुकसान से बचा सकेंगे।

स्कूल व हॉस्टल्स में लापरवाही मिली तो संस्था प्रधान जिम्मेदार:

बैठक में कलक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को जिले में 6 से 12 तक के स्कूलों को आधी क्षमता में खोलने, यहां पर सेनीटाईजर्स व थर्मल स्केनर की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए हर विद्यार्थी को मास्क पहनना अनिवार्य करने को कहा। इसी प्रकार कलक्टर ने स्कूल व हॉस्टल्स पर विशेष चौकसी रखने व लगातार रेंडम सेंपलिंग करवाने के लिए सीएमएचओ को निर्देश दिए। कलक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि स्कूल व हॉस्टल्स की एसडीएम के माध्यम से औचक जांच करवाई जाएगी, यदि किसी स्कूल व हॉस्टल्स में निर्देशों की अवहेलना मिली तो संबंधित संस्था प्रधान को जिम्मेदार मानकर कार्यवाही की जाएगी।