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कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में लगाई निषेधाज्ञा

आदर्शनगर सुंदरवास, स्वराजनगर गली नंबर 10, जिंक चौराहा से सीआईएसएफ कॉलोनी तक

 

यह आदेश 13 मई से लागू होकर 26 मई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे

उदयपुर, 13 मई 2021। उदयपुर के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद जिला कलक्टर चेतन देवड़ा के निर्देशों पर गुरुवार को नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अशोक कुमार के आदेशानुसार प्रतापनगर थानान्तर्गत आदर्शनगर सुंदरवास तथा सूरजपोल थानान्तर्गत स्वराजनगर गली नंबर 10 में निषेधाज्ञा लगाई गई है। वहीं गिर्वा की उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपर्णा गुप्ता ने एक आदेश जारी कर गिर्वा क्षेत्र के प्रतापनगर थानान्तर्गत जिंक स्मेल्टर स्थित जिंक चौराहा से सीआईएसएफ कॉलोनी तक निषेधाज्ञा लगाई गई है।

प्रभावित क्षेत्र में लोगों के आवागमन एवं आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं सभी प्रतिष्ठान और परिवहन साधन भी बंद रहेंगे।यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों, कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों तथा आपूर्ति सेवा से संबंधित कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। 

यह आदेश 13 मई से लागू होकर 26 मई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।