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देबारी, टीडी और जगत में निषेधाज्ञा

देबारी के सिंघावतों का वाड़ा, जगत के वार्ड नंबर 3 में सोनी मोहल्ला एवं लोहार मोहल्ला, टीडी के मेडी फला क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई है।

 

22 मई की मध्य रात्रि तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। 

उदयपुर, 10 मई 2021 । गिर्वा उपखण्ड क्षेत्र के देबारी, टीडी और जगत में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने 22 मई की मध्य रात्रि तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। 

गिर्वा की उपखंड मजिस्ट्रेट अपर्णा गुप्ता ने एक आदेश जारी कर देबारी के सिंघावतों का वाड़ा, जगत के वार्ड नंबर 3 में सोनी मोहल्ला एवं लोहार मोहल्ला, टीडी के मेडी फला क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के आवागमन एवं किसी भी प्रकार के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। सभी संस्थान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, धार्मिक समारोह, रैली, जुलूस, सभा और सार्वजनकि व निजी परिवहन साधन बंद रहेंगे।

इन्हें रहेगी छूट

यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों, कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।