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शहर के पुराना आरटीओ रोड़, नाकोड़ा नगर, माछला मगरा में लगाई निषेधाज्ञा

यह आदेश 12 अप्रेल से लागू होकर 25 अप्रेल की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे

 

इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।

उदयपुर, 13 अप्रेल 2021। उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद जिला कलक्टर चेतन देवड़ा के निर्देशों पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अशोक कुमार ने यहां निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है।

आदेशानुसार प्रतापनगर थानान्तर्गत पुराना आरटीओ रोड़ व नाकोड़ा नगर के कोरोना प्रभावित क्षेत्र तथा सूरजपोल थानान्तर्गत माछला मगरा के कोरोना प्रभावित क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है। 

कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्र में लोगों के आवागमन एवं किसी भी प्रकार के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं सभी प्रतिष्ठान और परिवहन साधन भी बंद रहेंगे। यह आदेश 12 अप्रेल से लागू होकर 25 अप्रेल की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।