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शहर में विभिन्न स्थानों पर लगाई निषेधाज्ञा

यह आदेश 7 अप्रेल से लागू होकर 20 अप्रेल की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे।

 

एडीएम सिटी ने बताया किं इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।

उदयपुर 7 अप्रेल 2021। उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद जिला कलक्टर चेतन देवड़ा के निर्देशों पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अशोक कुमार ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है।

जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में हिरणमगरी थानान्तर्गत राजेन्द्र सिंह चुण्डावत रिटायर्ड आरपीएस वाली गली से वर्तमान पार्षद रमेश जैन के मकान तक, न्यू विद्यानगर सेक्टर 4, मंगलमूर्ति कॉम्पलेक्स के पास वाला एरिया सेक्टर 4, टैगोर नगर बीएसएनएल ऑफिस वाली गली, जीएल सांखला के मकान से सूरजमल जुडावत के मकान तक की गली, कमला जैन, पंकज जैन के पास वाली गली से देवीलाल जैन घासा वाले के मकान तक महावीर कॉलोनी सेक्टर 4, साईबाबा मंदिर से सिंगल हॉस्पीटल वाली रोड सेक्टर 5 एवं घनश्याम शर्मा का मकान 2 व 14 लता शर्मा वकील वाली गली शांतिनगर सेक्टर 5 में निषेधाज्ञा लगाई गई है।

इसी प्रकार प्रतापनगर थानान्तर्गत धूलकोट चौराहे के पास मेन रोड से बाहुबली कॉलोनी तक, जयश्री कॉलोनी में गली एल 2 सम्पूर्ण, शारदा नगर से शिव मंदिर तक, विद्या विहार कॉलोनी से उत्तरी सुंदरवास में पालीवाल हाउस तक सम्पूर्ण गली, नवदीप स्कूल वाली संपूर्ण गली पायड़ा, रॉयल कोचिंग सेंटर यूनिवर्सिटी रोड वाली सम्पूर्ण गली पायड़ा, सम्पूर्ण सरकारी क्वार्टर एमएलएसयू कैंपस यूनिवर्सिटी रोड में निषेधाज्ञा लगाई गई है।

सूरजपोल थानान्तर्गत जवाहर नगर में 12बी मकान के दाये व बाये का क्षेत्र व माछला मगरा स्कीम रेलवे गेट मकान नंगर 1 क 10 के दाये व बाये के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है। वहीं अंबामाता थानान्तर्गत देवाली, विद्याभवन गर्ल्स हॉस्टल, चांदपोल व नगर परिषद कॉलोनी के प्रभावित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लगाई गई है। यह आदेश 7 अप्रेल से लागू होकर 20 अप्रेल की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे।

एडीएम सिटी ने बताया किं इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।

गिर्वा के विभिन्न क्षेत्रों में लगाई निषेघाज्ञा

उदयपुर के गिर्वा उपखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद गिर्वा एसडीएम डॉ. सौम्या झा ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है।

जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में सविना थानान्तर्गत सविना के रोशन नगर में ग्रामीण पुराना बैंक की गली के दोनो तरफ, ई-ब्लॉक सेक्टर 14 के गुरुद्वारे के पीछे की घाटी पर व गली के अंत में किराणे की दुकान के पास, जी ब्लॉक सेक्टर 14 के मकान नंबर 125 के सामने तथा सेक्टर 9 सिंगल स्टोरी ईडाणेश्वर दूध डेयरी के सामने व मकान नंबर 592 तंवर हाउस के सामने प्रभावित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लगाई गई है।