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परसो से खुल सकते है सार्वजनिक पार्क 
 

कन्टेन्मेन्ट अथवा कर्फ्यू क्षेत्र में नहीं है परमिशन 
 
 

कलक्टर ने पार्क खोलने के संबंध में यूआईटी व निगम को दिए निर्देश

शर्तो के तहत पार्क सुबह 7 बजे से शाम 6.45 बजे तक या इस समय अवधि में सुबह/शाम की पारी में खुले रह सकते हैं।

उदयपुर, 28 मई 2020। राज्य सरकार के गृह विभाग के दिशा-निर्देशानुसार जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनन्दी ने कन्टेन्मेन्ट अथवा कर्फ्यू क्षेत्र को छोडते हुए रेड जोन में चलने, टहलने व व्यायाम करने आदि के उद्देश्य से पार्क अथवा सामुदायिक पार्क कतिपय स्थितियों के साथ खोलने हेतु अनुमत किया है। इस संबंध में जिला कलक्टर ने नगर निगम आयुक्त व यूआईटी सचिव को पत्र लिखकर उनके क्षेत्राधिकार में पार्क-सामुदायिक पार्क खोलने व इनकी शर्तों व निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

पत्र में बताया है कि इन शर्तो के तहत पार्क सुबह 7 बजे से शाम 6.45 बजे तक या इस समय अवधि में सुबह/शाम की पारी में खुले रह सकते हैं। सभी टच कान्टेक्ट संबंधित गतिविधियां जैसे कि ओपन जिम/झूले आदि बंद/कवर करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा शाम को 6.30 पर ही सायरन/पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से घोषणा करवाकर ठीक सायं 6.45 बजे गतिविधि बंद करवाई जाए।

उन्होंने बताया है कि यदि पार्क के अन्दर कोई उपासना स्थल है तो उस पर प्रतिबंध लागू रहेगा अतः यह सुनिश्चित किया जाये। किसी भी खास प्लाइंट पर 5 या इससे अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाया जाए इस हेतु भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से बार-बार घोषणा की जाए। उन्होंने कहा है कि चूंकि सार्वजनिक स्थान पर शराब/पान, गुटखा, तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक और कार्य स्थानों पर थूंकना दण्डनीय हो यह प्रतिबंध भी लागू कराते हुए पालना सुनिश्चित कराएं। पार्कों में स्वच्छता व कचरा निपटान की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित कराएं।

कलक्टर ने नगर निगम आयुक्त व यूआईटी सचिव को संबंधित क्षेत्राधिकार में स्थित पार्कों में इन शर्तों की पालना कराने हेतु कार्ययोजना बनाकर तत्काल भिजवाने को कहा है।