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अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण कार्य 25 जनवरी तक होगा

खाद्य पदार्थ एवं रेस्टोरेंट, भोजनालय, किराना, ठेला, खाद्य सामग्री, शीतल पेय, डेयरी, पान, होटल (विश्रांति गृह) संचालक जो निगम से अनुज्ञा पत्र धारी है, उनका वर्ष 2023 के लिए अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण
 

उदयपुर। नगर निगम उदयपुर क्षेत्र में रहने वाले सभी प्रकार के अनुज्ञा धारी व्यवसायियों का वर्ष 2023 का अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण कार्य की अंतिम तिथि 25 जनवरी कर दी गई है। 

नगर निगम उप महापौर एवं स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी ने बताया कि निगम महापौर गोविंद सिंह टाक की अनुशंसा पर आयुक्त वासुदेव मालावत ने आदेश जारी कर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे सभी खाद्य पदार्थ एवं रेस्टोरेंट, भोजनालय, किराना, ठेला, खाद्य सामग्री, शीतल पेय, डेयरी, पान, होटल (विश्रांति गृह) संचालक जो निगम से अनुज्ञा पत्र धारी है, उनका वर्ष 2023 के लिए अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण निगम कार्यालय में 1 दिसंबर से शुरू हो चुका था। 

निगम द्वारा पहले अंतिम दिनांक 31 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई थी जिसको आयुक्त मालावत ने महापौर टांक की अनुसंशा पर आगे बढ़ा कर 25 जनवरी तक कर दिया है। वर्तमान में नई दर से अनुज्ञा पत्र जारी किया जायेगा। इसके पश्चात आने वाले व्यवसायियों से ₹10 प्रतिदिन के हिसाब से लेट फीस का अतिरिक्त चार्ज वसूल किया जाएगा। 

सभी अनुज्ञा धरियो को प्रति वर्ष नवीनीकरण करवाना जरूरी होता है। नवीनीकरण नहीं करवाने पर निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी।