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पॉजिटिव खबर : घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने पर मिलेंगे 5 हज़ार रूपये 

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एक नयी पहल

 
योजना 15 अक्टूबर 2021 से प्रारम्भ 

उदयपुर - अमूमन देखा गया है की जब कभी सड़क पर दुर्घटना होती है तब घायल व्यक्ति को तुरंत उपचार नहीं मिलता है जिसका कारण यह है की लोग डरते है इस बात को लेकर की मदद के चक्कर में पुलिस और क़ानूनी कार्यवाही में न फंस जाए।  इस असमंजस्य के खौफ से लोग घायल की मदद नहीं कर पाते।  घायल व्यक्तियों की मदद के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नयी पहल की है।  ताकि लोगो का हौसला बुलंद हो और लोग प्रोत्साहित हो मदद में हाथ आगे बढ़ने में।  

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने की थी पहल 
 

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क हादसों ने इस स्किम की पहल कर चुके थे लेकिन अब इस स्किम को राजस्थान में अपनाया जा रहा है। इस स्किम के तहत दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल में पहुँचाने पर 5 हज़ार रूपये मिलेंगे।  जिससे राज्य और राज्य के जिलों में यातायात प्रबंधन के स्तर में तकनीकी आभाव के चलते कमियों को सुधारा जा सके। 

योजना 15 अक्टूबर 2021 से प्रारम्भ 

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यहाँ योजना 15 अक्टूबर से 2021 से लागू की जाएगी जो की 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी।  इस योजना को लागू करने का उद्देश्य यह है की प्रदेश में होने वाले सडक हादसों में घालय होने वाले व्यक्तियों को तुरंत उपचार उपलब्ध हो। साथ ही लोगो को इस मानसिकता को भी बदला जाए ताकि सड़क हादसे से पीड़ित व्यक्ति को समय रहने इलाज मुहैया हो सके। इस नेक काम में आगे बढ़ने वाले हाथो को पुरस्कार के साथ पराशक्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा , साथ ही पुरस्कार के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर 10 श्रेष्ठ नेक  मददगारों का चयन किया जाएगा और प्रोत्साहन के तौर ओर एक - एक लाख रूपये पुरस्कार दिया जाएगा। 

पोर्टल पर उपलब्ध स्थानीय जानकारी 

पोर्टल पर मददग़ारी की जानकारी स्थानीय पुलिसअस्पताल या ट्रॉमा सेंटर स्टाफ अपलोड कर सकेगा। सहायता करने वालो को जिला प्रशासन की और से राशि दी जाएगी।