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धातु मिश्रित मांझा के विक्रय व प्रयोग पर प्रतिबंध के लिए धारा 144 लागू

परसो किशनपोल क्षेत्र में एक बच्ची चाइनीज़ मांझे की चपेट में आकर घायल हो गई थी

 

जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने धातु निर्मित मांझे कर थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग को जिले की सीमाओं में प्रतिबंधित करने के लिए धारा 144 के प्रावधानों को लागू किया है। 

उदयपुर, 18 जून 2021। जिले में निर्जला एकादशी पर्व पर पतंगबाजी हेतु धातु मिश्रित मांझे के प्रयोग से दोपहिया वाहन चालकों तथा पक्षियों को होने वाले जान-माल के नुकसान को रोकने तथा विद्युत संचालन को बाधारहित बनाने की दृष्टि से जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चेतन देवड़ा ने धातु निर्मित मांझे कर थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग को जिले की सीमाओं में प्रतिबंधित करने के लिए धारा 144 के प्रावधानों को लागू किया है। 

कलक्टर ने यह आदेश 30 जून तक प्रभावी रहने की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।

उल्लेखनीय है की परसो किशनपोल क्षेत्र में एक बच्ची चाइनीज़ मांझे की चपेट में आकर घायल हो गई थी। जिनका उपचार एमबी अस्पताल में चल रहा है। वहीँ पिछले भी मकर सक्रांति के अवसर पर युवक की जान चली गई थी।