राजस्थान में 21 अप्रैल तक धारा 144 लागू
गृह विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश
Mar 19, 2021, 19:46 IST
कोरोना महामारी को देखते हुए अब निषेधाज्ञा लागू रहने की इस अवधि को 22 मार्च से बढ़ाकर 21 अप्रेल 2021 तक बढ़ाया
कोरोना महामारी के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए गृह विभाग की ओर से आदेश जारी हुए कि अब राजस्थान में अब निषेधाज्ञा(144)अवधि को बढ़ाकर 21अप्रैल तक कर दिया है। गृह विभाग की ओर से आदेश जारी होने के बाद चार या इससे ज्यादा व्यक्तियों के साथ मौजूद होने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही किसी तरह की सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस आयोजित नहीं हो सकेंगे। इसके लिए पहले प्रशासन की मंजूरी लेनी होगी।
आपको बता दे कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा के मद्देनजर प्रदेश में सभी जिला मजिस्ट्रेट ने 21 मार्च 2021 तक धारा 144 लागू होने के आदेश जारी किए थे। कोरोना महामारी को देखते हुए अब निषेधाज्ञा लागू रहने की इस अवधि को 22 मार्च से बढ़ाकर 21 अप्रेल 2021 तक बढ़ाया जा रहा है।