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डूंगरपुर के उपखण्ड क्षेत्र आसपुर की सम्पूर्ण सीमा में धारा 144 लागू

यह आदेश 13 सितम्बर को रात्रि 11 बजे से लागू होकर अग्रिम आदेशों तक प्रभावशील रहेगा
 

डूंगरपुर 14 सितंबर 2023 । डूंगरपुर ज़िले के उप तहसील क्षेत्र बनकोड़ा में 13 सितम्बर को घटित घटना को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण उपखण्ड क्षेत्र आसपुर जिला डूंगरपुर मेें साम्प्रदायिक सद्भाव एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना को मद्देनजर रखते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा कानून एवं व्यवस्था भंग करने की चेष्ठा की जा सकती है, जिससे जन साधारण की सुरक्षा एवं लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता हैं।

जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए डूंगरपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपखण्ड क्षेत्र आसपुर की सम्पूर्ण सीमा में निषेधाज्ञा घोषित की गई हैं। 

उपखण्ड क्षेत्र आसपुर में कोई भी व्यक्ति अथवा संस्थान प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व अनुमति लिए बिना सार्वजनिक स्थान पर सभा, शोभायात्रा, जुलुस नहीं करेंगे। उपखण्ड क्षेत्र आसपुर में कोई भी व्यक्ति अस्त, शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र, लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेगा न ही ऐसे अस्त्र, शस्त्र, तेजधार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार से प्रदर्श करेगा, लेकिन यह प्रतिबंध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने में जमा कराने के लिए विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा। 

सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह प्रतिबंध सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर जो कि कानून शांति व्यवस्था के संबंध में अपने पर हथियार रखने को अधिकृत किए गए है, उन पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा और न ही इसका प्रयोग करेगा या प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। विस्फोटक पदार्थ का न तो अनाधिकृत भण्डारण करेंगे न ही बंद डिब्बों, कांच की बोतलों में भी लेकर चलेंगे व न ही इसका प्रयोग करेंगे।

जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुँचाने वाले उत्तेजनात्मक एवं आपत्तिजनक नारे नहीं लगाएगा न ही ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन देगा न ही ऐसे किसी पेम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की सामग्री का मुद्रण करवाएगा वितरण करेगा या वितरण करवाएगा और न ही किसी एम्फलीफायर, रेडियो, टेप रिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-वीडियों कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवाएगा और ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा। 

कोई भी व्यक्ति चलते हुए वाहनों, राहगीरो, व्यक्तियों पर पथराव, आगजनी, धूल, कीचड़ नहीं फेकेगा। उपखण्ड मजिस्ट्रेट आसपुर की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र की अनुमति उपखण्ड मजिस्ट्रेट आसपुर द्वारा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग के लिए दी जा सकेगी। 

अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा उक्त के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेनी होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान मदिरा का सेवन नहीं करेगा न ही अन्य किसी को सेवन करवाएगा अथवा न ही मदिरा का सेवन के लिए दुष्प्रेरित करेगा। अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलां में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा और न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा। मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक युक्तियों में सोशल मीडिया द्वारा लोक शांति को भंग करने एवं समुदायों के मध्य विद्वेश फैलाने वाली सामग्री का निर्माण व प्रचार-प्रसार पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। यदि ऐसी किसी भी गतिविधि की जानकारी सुरक्षा एजेन्सियों के समक्ष आती है तो उसके लिए ग्रुप एडमिन भी सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा। मैसेज भेजने से यह जिम्मेदारी किसी भी प्रकार से कम नहीं होगी।

जारी आदेश के अनुसार उक्त आदेश सार्वजनिक हित में होकर विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश को व्यक्तिशः तामिल कराया जाना संभव नहीं हैं। एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्व साधारण को डूंगरपुर जिले के प्रमुख स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर एवं व्यापक तौर पर पुलिस के जरिए, ध्वनि प्रसार यंत्रों व अन्य माध्यम से नागरिकों को सूचित किया जाएं। उक्त आदेश की अवहेलना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा तथा अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जाएगा। यह आदेश 13 सितम्बर को रात्रि 11 बजे से लागू होकर अग्रिम आदेशों तक प्रभावशील रहेगा।