धारा 144 लागू, मतदान समाप्ति तक रैली, जुलूस, सार्वजनिक सभाओं व लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध
यह निषेधाज्ञा 25 नवम्बर 2023 को शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगी
Nov 23, 2023, 20:56 IST
उदयपुर, 23 नवम्बर। जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द पोसवाल ने विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन को लेकर मतदान दिवस के अंतिम 48 घंटे पूर्व दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के प्रावधान लागू करते हुए निषेधाज्ञा जारी की है। यह निषेधाज्ञा 25 नवम्बर 2023 को शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगी।
निषेधाज्ञा के दौरान 23 नवंबर सायं 6 बजे से मतदान समाप्ति तक रैली, जुलूस, सार्वजनिक सभाओं व लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति हथियारों धारण कर सार्वजनिक स्थलों पर न तो घूम सकेगा और न ही प्रदर्शन कर सकेगा। सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कार्मिकों तथा सिक्ख समुदाय के लोगों को धार्मिक मान्यता के अनुरूप कृपाण धारण करने की छूट रहेगी।