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सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभार्थी उत्सव 3 जुलाई को

प्रदेश के 43 लाख लाभार्थियों के खाते में आएगी पेंशन

 

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 जुलाई को प्रदेशभर के लाखों पेंशनधारियों को पेंशन की सौगात देंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा 1 मई से न्यूनतम 1000 रुपए की पेंशन का प्रावधान किया गया है, जिससे पेंशनर्स को राहत मिल रही है।

मुख्य सचिव ने वीसी लेकर तैयारियों के दिए दिशा निर्देश

राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने 3 जुलाई को राज्यभर में आयोजित होने वाले सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लाभार्थी उत्सव को लेकर दिशा-निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने बुधवार शाम को वीसी (वीडियो कान्फ्रेंस) के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने, कार्यक्रम स्थलों का चयन करने, ऑडियो-वीडियो एवं माइक व्यवस्था समय से सुनिश्चित करने आदि के निर्देश दिए। उदयपुर डीओआईटी वीसी रूम से कलक्टर ताराचंद मीणा एवं अन्य अधिकारी वीसी से जुड़े।

वीसी में दिए गए प्रेजेंटेशन में बताया गया कि मुख्यमंत्री गहलोत 3 जुलाई को राज्य स्तरीय समारोह से एक साथ प्रदेश के 43 लाख लाभार्थियों को पेंशन की राशि जारी करेंगे। इसमें उदयपुर जिले के 2 लाख 01 हजार 351 लाभार्थियों को 20.14 करोड़ की पेंशन जारी करेंगे। इसके तहत सामाजिक सुरक्षा की चार पेंशन योजनाओं वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना तथा लघु एवं सीमांत कृषक पेंशन योजना की पेंशन राशि जारी होगी।

इसके बाद वे 10 जिलों के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा 1 मई से न्यूनतम 1000 रुपए की पेंशन का प्रावधान किया गया है, जिससे पेंशनर्स को राहत मिल रही है।

राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना का किसे मिलेगा लाभ

पात्र लाभार्थियों को 750 रूपये और 1000 रूपये लाभार्थी की आयु के हिसाब से पेंशन दी जाती है। इस पेंशन योजना के लिए आवेदक की वार्षिक आय 48000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी वह इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। महिला की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक और पुरुष की उम्र 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 48000 रूपये से अधिक नहीं चाहिए।

राजस्थान मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 2023

आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 48000 रूपये से अधिक नहीं चाहिए। न्यूनतम 18 वर्ष आयु की विधवा /तलाकशुदा /परित्यक्ता महिलाएं ही इसके लिए आवेदक कर सकती है। इस योजना का लाभ राजस्थान राज्य की निराश्रित विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन हेतु महिला की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 55 वर्ष तय की गयी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार 500 रूपये से 1500 रूपये हर माह पेंशन के तोर पर प्रदान करेगी।