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डॉक्टर्स व नर्सिंगकमियों के संस्थागत क्वारेनटाइन के लिए विशेष निर्देश

जो डॉक्टर्स व नर्सिंगकर्मी कोरोना से संबंधित ड्यूटी दे रहे हैं, उन्हें ड्यूटी अवधि व उसके पश्चात 14 दिन तक संस्थागत क्वारेनटाइन में रहना अनिवार्य है
 
जो डॉक्टर्स या चिकित्सकर्मी एसएसबी भवन में ड्यूटी दे रहे हैं वे अस्पताल के मुख्य भवन की ओर न जाए, अन्य व्यक्तियों व चिकित्साकर्मियों से न मिले व ड्यूटी पश्चात क्वारेनटाइन केन्द्र से बाहर नहीं निकले।

उदयपुर, 28 अप्रेल 2020। जिला कलक्टर श्रीमती आनन्दी ने राज्य सरकार के निर्देश व निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार डॉक्टर्स व नर्सिंगकर्मियों के संस्थागत क्वारेनटाइन के संबंध में आरएनटी प्राचार्य व एमबी चिकित्सालय के अधीक्षक को दिशा-निर्देश प्रदान किए हैं।

इन निर्देशों के तहत जो डॉक्टर्स व नर्सिंगकर्मी कोरोना से संबंधित ड्यूटी दे रहे हैं, उन्हें ड्यूटी अवधि व उसके पश्चात 14 दिन तक संस्थागत क्वारेनटाइन में रहना अनिवार्य है। इस अवधि में घर नहीं जाएं तथा संस्थागत क्वारेनटाइन व प्रोटोकॉल की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें।

उन्होंने यह निर्देश भी दिए है कि जो डॉक्टर्स या चिकित्सकर्मी ड्यूटी पर हैं तथा जो संस्थागत क्वारेनटाइन में हैं तथा जो वापस ड्यूटी पर आएंगे उनका पूरा रोस्टर या चार्ट जिला कलक्टर कार्यालय को भिजवायें। इसके साथ ही जो डॉक्टर्स या चिकित्सकर्मी एसएसबी भवन में ड्यूटी दे रहे हैं वे अस्पताल के मुख्य भवन की ओर न जाए, अन्य व्यक्तियों व चिकित्साकर्मियों से न मिले व ड्यूटी पश्चात क्वारेनटाइन केन्द्र से बाहर नहीं निकले।

पेंशन व पेंशनर्स कल्याण कार्यालय में थर्मलस्केनर का उपयोग शुरू

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उदयपुर जिले के अतिरिक्त निदेशक पेंशन व पेंशन कल्याण कार्यालय में थर्मलस्केनर का उनयोग शुरू कर दिया गया है। अतिरिक्त निदेशक भारती राज ने बताया कि थर्मलस्केनर से कार्यालय के कार्मिकों के ताप मापने का कार्य किया गया और समस्त कार्मिकों को मास्क व सेनेटाइजर वितरित किए गए।