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UDA ने फतहपुरा में ध्वस्त की 20 दुकाने 

फतहपुरा में सुबह से लेकर शाम तक बदला नज़ारा

 

उदयपुर 3 नवंबर 2024। शहर के फ़तहपूरा स्थित दुकानों को तोड़ने के लिए यूडीए का ज़ाब्ता आज दिन में मौके पर पहुँचा। इस दौरान दुकानदारों ने विरोध शुरू कर दिया। लेकिन UDA ने शाम तक चिन्हित करीब 20 दुकाने खाली कर बुलडोज़र चला कर दुकाने ध्वस्त कर दी। 

इधर, दुकानदारों का कहना था कि वह 55 सालों से काबिज है। जबकि यूडीए ने रात को दुकानों के बाहर नोटिस लगाकर रात 11 बजे 24 घंटे में दुकानें ख़ाली करने का अल्टीमेटम दिया था।  बावजूद इसके 24 घंटे पहले ही आज सुबह यूडीए का ज़ाब्ता मौके पर पहुँच गया। 

दुकानदारों का कहना था कि 55 साल से काबिज दुकानो से हटना मुश्किल है। ऐसे में कम से कम सात दिन का समय देना आवश्यक है। जैसे ही यूडीए का दस्ता मौके पर भारी लवाज़मे के साथ पहुँचा और क्षेत्र में हड़कंप मच गया।  और शाम होते होते सभी चिन्हित दुकाने खली हो गई और शाम ढलते ढलते UDA का पीला पंजा चल गया। इस मौके पर कई व्यापारियों की आँखें भी नम हो गई लेकिन कार्रवाई चलती रही।

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आपको बता दे शहर के फतहपुरा चौराहा को चौड़ा करने के मामले में अवाप्ति को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में व्यापारियों की ओर से चल रही रिट याचिका के स्टे को खारिज कर करने के बाद उदयपुर विकास प्राधिकरण ने दिवाली के बाद फतहपुरा चौराहे को चौड़ा करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही थी।  

UDA फतहपुरा से नाथद्वारा की तरफ यानी आरके सर्कल की तरफ जाने वाले रोड को चौड़ा करेगा। जिससे माउंट आबू और नाथद्वारा से शहर में आने जाने वाले आमजन और पर्यटकों को राहत मिलेगी। दरअसल माउंट आबू और नाथद्वारा से शहर में आने जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते है।  जहाँ एक तरफ साइफन मार्ग से फतहपुरा तक अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या हो जाती है।  इस चौराहे की चौड़ाई बढ़ने से जाम की समस्या से निजात मिल सकती है।  

यहाँ आपको यह भी बता दे कि हाईकोर्ट में अशोक कुमार सहित 16 जनों ने रिट याचिका दायर कर यूडीएच, यूडीए और और यूडीए के भूमि अवाप्ति अधिकारी को पार्टी बनाया गया था। मामले में आठ अक्टूबर को राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने इस रिट याचिका के स्टे को खारिज कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि मुआवजे राशि के संबंध में उचित कार्रवाई भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 30 की शर्तें आदेश के एक माह की अवधि के भीतर की जाएगी और इसके लिए सक्षम प्राधिकारी निर्णय लेगा। फतहपुरा चौराहा के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण नियम के तहत अधिसूचना जारी की थी। इसमें भूमि अवाप्ति को लेकर यूडीए की और से नोटिस किए थे और इसके बाद मामला हाईकोर्ट में चला गया था।

वहीँ इन दुकानों के मालिक शब्बीर हुसैन पालीवाल ने बताया कि हमने शहर के हित में फतहपुरा चौराहे को चौड़ा करने के लिए ज़मीन UDA को दी है।  पहले भी उन्होंने सड़क बनाने के लिए अपनी ज़मीन दी थी।  उन्होंने बताया की लगभग 3 हज़ार स्क्वायर फिट ज़मीन उन्होंने फतेहपुरा चौराहे को चौड़ा करने के लिए दी है।