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UDA ने अवैध रूप से निर्मित 16 कोटेज सील किये 

उदयपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई

 

उदयपुर 8 मार्च 2025। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बूझड़ा ग्राम में बिना स्वीकृति और बिना भू-उपयोग परिवर्तन के बनाए गए 16 व्यवसायिक कोटेज को सील कर दिया। यह कार्रवाई प्राधिकरण आयुक्त राहुल जैन, सचिव हेमेंद्र नागर के निर्देशानुसार और उपायुक्त जितेंद्र ओझा के आदेश पर की गई।  

अवैध निर्माण पर पहले ही जारी हो चुका था नोटिस

प्राधिकरण के अनुसार, राजस्व ग्राम बूझड़ा की आराजी संख्या 892/1 और 896 पर कृषि भूमि में अवैध रूप से व्यवसायिक कोटेज का निर्माण किया गया था। बिना रूपांतरण और स्वीकृति के किए गए इस निर्माण को उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-2023 की धारा 32 के तहत विधिवत सुनवाई के बाद अवैध घोषित किया गया था। सुनवाई के बाद भी मौके पर व्यवसायिक गतिविधि जारी रहने के कारण आज प्रशासन ने इन 16 कोटेज और स्टोर को सील कर दिया। 

कार्रवाई के दौरान अधिकारी रहे मौजूद

इस कार्रवाई का नेतृत्व तहसीलदार डॉ. अभिनव शर्मा ने किया। मौके पर प्राधिकरण तहसीलदार सूरपाल सिंह सोलंकी, पटवारी दीपक जोशी, भू-अभिलेख निरीक्षक राजेंद्र सेन और होमगार्ड जवानों की टीम भी मौजूद रही। प्राधिकरण ने साफ किया है कि शहर में अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।