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बिना मंजूरी बन रहे दो होटल सील

UDA की सख्ती

 

उदयपुर 1 नवंबर 2025। उदयपुर विकास प्राधिकरण (UDA) ने शनिवार को बिना भू-उपयोग परिवर्तन और बिना स्वीकृति के बनाए जा रहे दो अवैध होटलों को सीज कर दिया।

UDA आयुक्त राहुल जैन और सचिव हेमेन्द्र नागर ने बताया कि राजस्व ग्राम सीसारमा की आराजी संख्या 4299, 4300, 4301 और 4760 पर कृषि भूमि में बिना रूपांतरण, बिना स्वीकृति और बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए बेसमेंट, भूतल और तीन मंजिला होटल का निर्माण किया जा रहा था। इस अवैध निर्माण को लेकर UDA ने नोटिस जारी किया, लेकिन निर्माणकर्ता की ओर से कोई स्वीकृति दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके बाद उपायुक्त सुरेन्द्र बी. पाटीदार के आदेश पर इस बहुमंजिला होटल को सीज कर दिया गया।

इसी तरह राजस्व ग्राम बुझड़ा की आराजी संख्या 43, 45 और 46 पर भी बिना किसी स्वीकृति और भू-उपयोग परिवर्तन के बहुमंजिला होटलनुमा व्यवसायिक भवन का निर्माण हो रहा था। प्राधिकरण की टीम ने इसे कई बार रुकवाया और नोटिस भी जारी किया, लेकिन होटल संचालक की ओर से कोई दस्तावेज नहीं दिए गए। इसके बाद इस भवन को भी सीज कर दिया गया।

इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार रणजीतसिंह विठू, भू-अभिलेख निरीक्षक सूरपालसिंह सोलंकी, भरत हथाया, अभय सिंह चुण्डावत, अभिमन्यु सिंह राणावत, पटवारी दीपक जोशी और होमगार्ड जाब्ता मौजूद रहे।