स्वीकृति विपरीत निर्माण करने पर अशोकनगर स्थित निर्माणाधीन भवन सीज़ 

उदयपुर नगर निगम ने किया सीज

 
building seized at ashoknagar

उदयपुर 2 जून 2024। नगर निगम उदयपुर द्वारा सोमवार को नियम विपरीत निर्माण करने पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए किए गए अतिरिक्त निर्माण को सीज करने की कार्यवाही की गई।

नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि अशोकनगर स्थित निर्माणाधीन भवन मालिक द्वारा निगम की अनुमति की विपरीत निर्माण करने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसका निगम अधिकारियों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। 

निरीक्षण में बेसमेंट के साथ-साथ भवन में तृतीय एवं चतुर्थ तल का अतिरिक्त निर्माण किया गया था। जिस पर नगर निगम द्वारा शनिवार को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा (7) (च) अंतर्गत कार्रवाई करते हुए किए गए अतिरिक्त निर्माण को सीज किया गया। 

निर्माण कर्ता ने निगम के विरुद्ध न्यायालय में भी अपील दायर की लेकिन निगम द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने निगम को विधि सम्मत कार्यवाही हेतु मुक्त किया।