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वाहन स्वामी 30 सितंबर तक उठा सकते है एमनेस्टी योजना का लाभ

इस योजना में वाहनों के बकाया कर व बकाया एक बारीय कर पर ब्याज व पेनल्टी पर छूट दी जा रही है

 

उदयपुर 25 अगस्त 2023 । राज्य सरकार ने वाहन स्वामियों को पुराना बकाया कर वसूली के लिए ब्याज व पेनल्टी के अलावा ई-रवन्ना चालानों में भी छूट देने हेतु एमनेस्टी योजना लागू की है।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पी.एल. बामनिया ने बताया कि इस एमनेस्टी योजना की अवधि 30 सितंबर तक है। इस योजना में वाहनों के बकाया कर व बकाया एक बारीय कर पर ब्याज व पेनल्टी पर छूट दी जा रही है। इसके साथ ही ई-रवन्ना चालानों में भी भारी छूट दी जा रही है। बामनिया ने वाहन स्वामियों को इस योजना का पूरा पूरा लाभ उठाते हुए पुरानी बकाया पर ब्याज एवं पेनल्टी से मुक्ति पाने का आह्वान किया।

उन्होंने बताया कि अब उदयपुर परिवहन क्षेत्र के समस्त जिलों में विभागीय उड़नदस्तों के माध्यम से विषेष अभियान चलाया जाकर पुरानी बकाया कर की वसूली सुनिष्चित की जाएगी। 30 सितंबर के बाद डिफाल्टर वाहन स्वामियों के वाहनों को विभागीय सॉफ्टवेयर पर ब्लॉक कर दिया जायेगा जिससे वे अपनी वाहन से सम्बंधित फिटनेस, परमिट, बीमा एवं अन्य आवष्यक कार्य नहीं करवा पायेंगे साथ ही ऐसे वाहनों की जब्ती एवं उनके पंजीयन निरस्त-निलंबित करने की भी कार्यवाही की जाएगी।