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सम्पूर्ण जिले में सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा वीकेंड कर्फ्यू

आमजन से सरकार-प्रशासन का सहयोग व कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना करने की अपील

 

कलक्टर ने सख्ती से पालना के दिए निर्देश

उदयपुर, 16 अप्रेल 2021। कोरोना संक्रमण के तेज रफ्तार से प्रसार को देखते हुए इसके प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने जिले भर में शुक्रवार 16 अप्रेल की शाम 6 बजे से सोमवार 19 अप्रेल की सुबह 5 बजे तक जारी वीकेंड कर्फ्यू की सख्त अनुपालना के निर्देश जारी किये गये है।

कलक्टर ने जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं संबंधित पुलिस उप अधीक्षक को अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश प्रदान किए है। साथ ही जिले के सभी नागरिको से सरकार व प्रशासन का सहयोग करने और कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना करने की अपील की है।

कलक्टर ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के संक्रमण के मामलो में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है। कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य रक्षा को निरंतर बने हुए खतरे एवं इसकी रोकथाम हेतु कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के आकलन के मध्यनजर राज्य सरकार ने संपूर्ण प्रदेश में यह वीकेंड कर्फ्यू लगाया है।

आवश्यक सेवाओं व वस्तुओं को छूट

कलक्टर ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान लागू होने वाले प्रतिबंध जनसामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पहचान पत्र के साथ राजकीय कार्मिकों यथा जिला प्रशासन, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कण्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेयजल,स्वच्छता, टेलिफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी इत्यादि को कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है। 

वहीँ न्यायिक सेवाओं से संबंधित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी एवं अधिवक्ता उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होगे। केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुडे कार्यालय एवं संस्थान अनुमत रहेगे एवं संबंधित कार्मिक उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होगे। बस स्टेण्ड, रेल्वे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी।

इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु तथा सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे संबंधित कार्मिक (उपयुक्त पहचान पत्र के साथ) जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टॉफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा सेवाऐं कर्फ्यू से मुक्त रहेगी। अर्न्तराज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति एवं 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण स्थल पर टीकाकरण हेतु जाने की अनुमति होेगी। 

इसके साथ ही आईडीकार्ड के साथ इलेक्ट्रोनिक्स, प्रिंट मीडिया एवं समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 से 8 बजे तक छुट होगी। जिले में वर्तमान में रबी की फसलों की आवक मण्डियों में हो रही है तथा समर्थन मूल्य पर फसलों का क्रय किया जा रहा है। यह कार्यवाही भी अनुमत होगी। ऐसे केन्द्रों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए गये है।

इस आदेश के तहत विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियां पूर्व में जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अनुमत होगी। पूर्व में निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी।

इन्हें होगी आवागमन की अनुमति

व्यवसायिक एवं निजी प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों को इस दौरान आवागमन की अनुमति होगी। इनमें भोजन एवं किराने का सामान, फल एवं सब्जियां, डेयरी एवं दूध, पशुचारा से संबंधित दुकानें,  फार्मासुटिकल्स, दवाऐं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से संबंधित दुकानें, बैंकिग सेवाऐं, एटीएम एवं बीमा कार्यालय इत्यादि, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाऐं, प्रसारण एवं केबल सेवाऐं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाऐं, भोजन सामग्री, फार्मासुटिकल्स, चिकित्सकीय उपकरण आदि सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-कॉमर्स के माध्यम से वितरण शामिल है। वहीं रेस्टोरेन्टस् द्वारा होम डिलीवरी रात्रि 8 बजे तक अनुमत होगी। इन्द्रा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य कोविड गाइडलाईन के अनुसार अनुमत होगा।

इसके साथ ही एलपीजी, पेट्रोल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित रिटेल आउटलेट, बिजली उत्पादन, पोषण एवं वितरण ईकाईयां, कॉल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाऐं, निजी सुरक्षा सेवाऐं, आवश्यक वस्तुओं एवं एक्सपोर्ट संबंधी विनिर्माण ईकाइयां चिकित्सा उपकरणों एवं दवाईयों के उत्पादन में लगी ईकाइयां, वे उत्पादन ईकाईयां एवं सेवाऐं जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हैं एवं निरन्तर उत्पादन हो रहा हो, जिन निर्माण ईकाइयों में श्रमिकों के परिसर में ही रहने की उपयुक्त व्यवस्था है वहां पर कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ कार्य करने की अनुमति होगी। वहीं स्थानीय प्रशासन के द्वारा स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अनुमति दी जा सकेगी।

उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्यवाही

इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हों के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इन शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन अपराध और भारी जुर्माने एवं आयोजन स्थल को सील करने की कार्यवाही के साथ दंडनीय है।