कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ पूरे माह खुली रहेगी उचित मूल्य दुकानें
उचित मूल्य दुकान पर वितरण से पूर्व पोस मशीन एवं हाथों को अच्छे तरह सेनेटाईज्ड किया जायेगा
कोरोना प्रोटोकॉल की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करनी होगी
उदयपुर, 30 अप्रेल 2021 । कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण, रोकथाम एवं उपभोक्ताओं को कोरोना संक्रमण से बचाव सुनिश्चित करने हेतु जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों हेतु आवष्यक दिशा निर्देश प्रदान किए है।
इस आदेश के तहत जिले की समस्त उचित मूल्य दुकानें पूरे माह खुली रखी जाकर पात्र उपभोक्ताओं को वितरण किया जायेगा। उचित मूल्य दुकान पर वितरण से पूर्व पोस मशीन एवं हाथों को अच्छे तरह सेनेटाईज्ड किया जायेगा। उचित मूल्य दुकान पर आवश्यक मात्रा में सेनिटाईजर रखे जाएंगे।
उपभोक्ताओं के पोस मशीन से बायोमैट्रिक सत्यापन से पूर्व उचित मूल्य विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं के हाथों को अनिवार्य रूप से सेनेटाइज्ड करवाया जायेगा। उपभोक्ताओं के मध्य उचित दूरी बनाये रखने हेतु दुकान के बाहर गोले बनाये जाएंगे तथा खाद्यान्न वितरण करते समय उपभोक्ताओं को उचित दूरी पर क्रमबद्ध खडा किया जाना सुनिश्चित करेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उचित मूल्य दुकानदार बिना मास्क के उपभोक्ता को खाद्यान्न प्रदान नहीं करेगा। कोरोना प्रोटोकॉल की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करनी होगी।
इस आदेश की अवहेलना करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी।