उदयपुर टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा एनजीओ और ट्रस्ट पर लागू होने वाले आयकर और जीएसटी प्रावधानों पर सेमिनार
आयकर की धारा 12A के तहत पंजीकृत एनजीओ और ट्रस्ट को राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट-1959 में कराना होगा अपना पंजीकरण अन्यथा होगा रद्द
उदयपुर 20 मई 2023 । उदयपुर टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा एनजीओ और ट्रस्ट पर लागू होने वाले आयकर और जीएसटी प्रावधानों पर सौ फीट रोड़ स्थित शुभमंगल गार्डन में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया।
उदयपुर टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर मेहता ने सेमिनार के प्रारम्भ में मेहमानों का स्वागत किया और बताया कि पहली बार इस प्रकार की सेमिनार का आयोजन किया गया है जिसमें एसोसिएशन के सदस्यों के साथ शहर से प्रमुख गैर सरकारी संगठनों और ट्रस्ट के सदस्य भी शामिल हुए। अनुष्का ग्रुप के संग्राम सिंह सुराणा और श्रीमती कमला सुराणा सेमिनार में उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे।
सेमिनार के पहले सत्र में जयपुर के रघुवीर सिंह पुनीया ने एनजीओ पर लागू होने वाले आयकर के विभिन्न प्रावधानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 12A के तहत पंजीकृत एनजीओ और ट्रस्ट को राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट,1959 में अपना पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता है अन्यथा पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा और ऐसी संस्था को अपनी संपत्ति पर वर्तमान बाजार मूल्य से कर का भुगतान करना होगा। श्याम सिंघवी ने सत्र की अध्यक्षता की।
सेमिनार के दूसरे सत्र में जयपुर के संदीप पुरोहित ने एनजीओ पर लागू होने वाले जीएसटी के विभिन्न प्रावधानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गैर-सरकारी संगठनों और ट्रस्ट, जो अपनी मुख्य गतिविधियों, जैसा कि उनके उद्देश्य में उल्लेख किया गया है के अलावा अन्य गतिविधियों में लगे हुए हैं और उनसे उन्हें आय हो रही हैं, ऐसी संस्था को जीएसटी के तहत पंजीकृत करना आवश्यक होगा, यदि उनकी कुल आय 20 लाख रुपये से अधिक है। केशव मालू ने सत्र की अध्यक्षता की।
उदयपुर टैक्स बार एसोसिएशन के सचिव आशीष ओस्तवाल ने बताया कि इस सेमिनार में 200 से अधिक प्रतिभागी मौजूद थे। गौरव व्यास और आनंद पगारिया इस सेमिनार के संयोजक थे। अंत में धन्यवाद आशीष ओस्तवाल द्वारा दिया गया।