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 कन्हैया लाल हत्या केस में पुलिस अधिकारियों पर 16 CCA 17 CCA अंतर्गत कार्यवाही

 गौरतलब है की 16 सीसीए में जरी होंगे नोटिस तो नहीं होगी पदोन्नति, वेतन बढ़ोतरी या फील्ड पोस्टिंग।
 

 उदयपुर के बहुचर्चित टेलर कन्हैयालाल साहू हत्या कांड के सम्बंध में पुलिस मुख्यालाय जयपुर ने उदयपुर के 16 से अधिक पुलिस अधिकारीयों और पुलिस कर्मियों को 16 सीसीए और 17 सीसीए के अंतर्गत नोटिस जारी किये है।

जानकारी के अनुसार इसमें पुलिस अधिकारीयों द्वारा घटनाकर्म में रही लापरवाही के चलते जिम्मेदारियां तय की गई है और उनसे जवाब मांगे है।  जानकारी के आनुसार कन्हैयालाल हत्याकांड के वक़्त रहे विभिन्न थानों के थानाधिकारी, कांस्टेबल,हेड कांसटेबल, बीट ऑफिसर और अन्य अधिकारीयों को ये नॉटिस जारी किये गए है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमे से 14 पुलिस कर्मियों को 16 सीसीए (16 CCA) तो 2 पुलिस कर्मीयों को 17 सीसीए 17 CCA नोटिस दिए गए हैं। 

गौरतलब है की 16 सीसीए में जरी होंगे नोटिस तो नहीं होगी पदोन्नति, वेतन बढ़ोतरी या फील्ड पोस्टिंग।

16 सीसीए और 17 सीसीए नॉटिस क्या होता है ?

जानकारी के राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के अनुसार जब कोई कर्मचारी अनुशासनहीनता करता है और उस अनुशासनहीनता के तहत जब विभागाध्यक्ष द्वारा उस अनुशासन्हीनता के खिलाफ कार्यवाही की जाती है तो उसे दो तरीकों से किया जाता है।

पहला है नियम 16 सीसीए के तहत और दूसरा नियम 17 सीसीए के तहत।  कार्यवाही करने के बाद जब विभाग का अधिकारी कर्मचारी को दोषी मानता है, तो उसे दंड दिया जाता है और उस दंड का निर्णय अपराध की गंभीरता के आधार पर लिया जाता है। इसी से ये निर्णय भी लिया जाता है की कार्यवाही नियम 16 के तहत करनी थी या नियम 17 के तहत। अगर अपराध गंभीर हो तो कार्यवाही नियम 16 के तहत की जाती है और अगर अपराध सामान्य श्रेणी (कम गंभीर हो) का हो तो कार्यवाही नियम 17 के तहत की जाती है।