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डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

दसवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, 2 लाख 10 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

 

डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला 

डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने दसवी कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है | कोर्ट ने दोषी पर 2 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है | जिले के कुआ थाने में 28 फ़रवरी 2020 को मामला दर्ज हुआ था | 

डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की मामला कुआ थाना क्षेत्र का है | नाबालिग पीडिता के पिता ने 28 फ़रवरी 2020 को कुआ थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। योगेश जोशी ने बताया की नाबालिग पीडिता दसवी की छात्रा थी। 25 फ़रवरी 2020 को नाबालिग पीडिता रोज की तरह अपने स्कूल पढने के लिए सुबह 9 बजे निकली थी। लेकिन शाम तक नाबालिग अपने घर नहीं आई थी। जिस पर उसके परिजनों ने नाबालिग की काफी तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। इधर दो दिन बाद 27 फ़रवरी 2020 को नाबालिग अपने घर आई और अपने परिजनों को आपबीती सुनाई। जिसमे पीडिता ने बताया की वह 25 फरवरी को जब घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी तो रास्ते में उसे नोलियावाडा निवासी मुकेश उर्फ़ सुरेश पिता किशोर सिंह मिला।

इस दौरान मुकेश सिंह उसे बहला फुसला कर अपने साथ एक जगह ले गया जहा पर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया | इधर पीडिता की बात सुनकर उसके पिता 28 फ़रवरी 2020 को कुआ थाने पहुंचे और नोलियावाडा निवासी 30 वर्षीय मुकेश उर्फ़ सुरेश पिता किशोर सिंह के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने मामले में अनुसन्धान पूर्ण करते हुए पोक्सो कोर्ट डूंगरपुर में चालान पेश किया। इसी मामले में पोक्सो कोर्ट ने आज अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी मुकेश को दोषी करार दिया। वही दोषी को आजीवन कारावास की सजा और 2 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।