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पोक्सो कोर्ट ने लगातार दुसरे दिन बलात्कारी को 20 साल की सजा सुनाई

पीड़िता के साथ सहपाठी दोस्ती कर बहला-फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म किया करता था
 

उदयपुर 17 मई 2022 ।  पोक्सो कोर्ट ने लगातार दूसरे दिन बलात्कारी को नाबालिग के बलात्कार के आरोप में  20 साल की कठोर सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी दिया है। तीन साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए पोक्सो कोर्ट 1 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और उससे गर्भवती करने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

दरअसल, उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डाकन कोटड़ा इलाके के स्कूल में पीड़िता के साथ सहपाठी दोस्ती कर बहला-फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म किया करता था। इसी के चलते फरवरी 2019 में पीड़िता के पेट दर्द की शिकायत के बाद जब अस्पताल लाया गया तो पता चला कि पीड़िता  गर्भवती है और उसने बच्चे को जन्म दिया। हालांकि कुछ दिन बाद ही बच्चे की मौत हो गई।

मामला सामने आने पर सवीना थाना पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। कोर्ट में प्रकरण चलने के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि जिस समय घटना कारित हुई उस समय आरोपी भी नाबालिग था। लेकिन कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई कर आरोपी को धारा 376 (3) के तहत दुष्कर्म करने और लगातार दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही पीड़िता को 50 हजार रुपए पीड़ित प्रतिकर देने को भी कहा गया है।