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बहुचर्चित मावली रेप मर्डर केस में आरोपी और उसके माँ बाप को दोषी माना 

पोक्सो कोर्ट ने 4 नवंबर तक फैसला सुरक्षित रखा 

 

उदयपुर 25 अक्टूबर 2024। मार्च 2023 में ज़िले के मावली क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ नृशंस तरीके से रेप और हत्या एवं लाश के टुकड़े टुकड़े करने के मामले में मुख्य आरोपी कमलेश को उदयपुर ज़िले की पोक्सो कोर्ट न. 2 ने पुरे प्रकरण में दोषी माना है। वहीँ आरोपी के माँ बाप को भी अपराध में साथ देने और कृत्य को छुपाने के मामले में आरोपी माना है।  

पोक्सो कोर्ट न. 2 में मामले की सुनवाई हो चुकी है। कोर्ट ने फैसले को 4 नवंबर तक सुरक्षित रखा है। फिलहाल आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा (Judicial Custody) में भेज दिया गया है। 

उक्त मामले में 42 गवाह पेश किये गए जबकि 174 अहम् दस्तावेज और 27 आर्टिकल प्रस्तुत किये गए। वहीँ बचाव पक्ष के वकील ने Point of sentence पर बहस करने का मौका मांगने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। 

आपको बता दे की 29 मार्च 2023 को ज़िले के मावली के एक गाँव में एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार और नृशंस तरीके से हत्या कर देने का मामला 1 अप्रैल 2023 को सामने आया था। मामला न सिर्फ बलात्कार और हत्या का नहीं था बल्कि मासूम बच्ची की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर एक बोरी में भर दिया गया था। 

उक्त क्रूर अपराध में आरोपी कमलेश को पोक्सो कोर्ट ने दोषी माना है। वहीँ इस नृशंस अपराध में साथ देने और कृत्य को छुपाने के दोष में आरोपी कमलेश के माँ बाप को भी कोर्ट ने दोषी माना है। जानकारी में आया है की आरोपी कमलेश ने इस कुकृत्य से पूर्व सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो भी देखे थे।