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फायरिंग के आरोपी ने ही महिला को थाईलैंड से उदयपुर बुलाया था 

होटल ने विदेशी युवती के ठहरने की जानकारी छिपाई उस पर भी केस बना 
 

उदयपुर 15 नवंबर 2024। शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में थाईलैंड की युवती पर फायरिंग के मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। आरोपी ध्रुव सुहालका करीब एक साल पूर्व थाईलैंड गया था, जहां इस युवती से उसकी मुलाकात हुई थी। उस दौरान युवती ने गुजरात में कई बार उसका आना-जाना बताया। ध्रुव ने यहां अपने दोस्त अक्षय खूबचंदानी को यह बात बताई। फिर इन्होंने युवती को उदयपुर बुलाने की योजना बनाई।

थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि इस योजना में अक्षय के दोस्त और सिरोही के हिस्ट्रीशीटर राहुल गुर्जर और महिम चौधरी को भी शामिल किया गया। युवती के उदयपुर आने पर चारों ने उसे चित्रकूट नगर स्थित रत्नम होटल के रूम नंबर 104 में बुलाया। जहां सभी ने मिलकर शराब पार्टी की। पार्टी के दौरान युवती ने नाखून से राहुल को नोंच लिया। जिस पर गुस्से में आकर राहुल ने अलमारी से पिस्टल निकाली और फायरिंग कर दी। इससे युवती घायल हो गई। आरोपियों द्वारा ही युवती को हॉस्पिटल पहुंचाया था लेकिन वे युवती को घायल अवस्था में स्ट्रेचर पर छोड़ फरार हो गए थे। मामले में सुखेर थाना पुलिस ने मामले में इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

हरियाणा से लाया पिस्टल, घटना के बाद रास्ते में फेंकी थी

थानाधिकारी हिमांशु सिंह ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि राहुल हरियाणा से पिस्टल खरीदकर लाया था। फा​यरिंग के बाद सभी आरोपी अहमदाबाद भाग गए। उस दौरान सभी नशे में धुत्त थे। आरोपी ने बताया कि भागते समय ही उसने रास्ते में पिस्टल फेंक दी। पिस्टल कहां और किस जगह पर फेंकी, इस बारे में आरोपी ठीक से कुछ बता नहीं रहा। पुलिस आगामी 4 दिन के रिमांड पर पिस्टल सहित युवती के संबंध में पूछताछ करेगी। बता दें, थाईलैंड की युवती अपनी महिला साथी के साथ माली कॉलोनी स्थित होटल वीर पैलेस में ठहरी थी।

होटल ने विदेशी युवती के ठहरने की जानकारी छिपाई, केस

सूरजपोल थानाधिकारी रतन सिंह ने बताया कि थाईलैंड से आई युवती थाना क्षेत्र के होटल वीर पैलसे में ठहरी थी लेकिन होटल संचालक ने इसकी जानकारी सीआईडी शाखा में नहीं दी। रिकॉर्ड छिपाकर युवती को ठहराने पर सीआईडी ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित होटल संचालक पर केस दर्ज कराया है। सीआईडी जोन के उप निरीक्षक पु​लां निवासी धर्मेन्द्र कुमार चौहान ने सूरजपोल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। नियमानुसार विदेशी नागरिकों ठहरने की सूचना 24 घंटे के अंदर विदेशी पंजीयन अधिकारी को देनी होती है लेकिन होटल द्वारा ऐसी जानकारी नहीं देकर विदेशी अधिनियम का उल्लंघन किया गया है।