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राशन वितरण में अनियमितता पर डीलर के विरुद्ध एक और एफआईआर दर्ज

राशन डीलर ने 48 राशन कार्ड जो जिले की अन्य उचित मूल्य दुकानों पर मैप है उन राशनकार्डों के भी कालाबाजरी की नियत से अवैध ट्रांजेक्शन किए है।
 
पूर्व में भी इसी राशन डिलर पर दर्ज हुई थी एफआईआर

उदयपुर, 23 अप्रेल 2020। कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन अवधि दौरान राशन वितरण में फर्जीवाड़े एवं लगातार अनियमितता बरतने पर शहर के एक राशन डिलर के एक और विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

जिला रसद अधिकारी ज्योति ककवानी ने बताया कि शहर के वार्ड 14 के राशन डिलर रमेश कटारा के विरूद्ध क्षेत्रवासियों ने राशन वितरण में फर्जीवाड़ा करने, कुछ उपभोक्ताओं को मार्च व अप्रेल माह में केवल एक ही माह का गेंहू देने तथा कुछ परिवारों को दोनों माह से वंचित रखने, पॉस मशीन का दुरूपयोग करने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई।

इस शिकायतों पर रसद विभाग की टीम द्वारा जांच के दौरान उपभोक्ता अतीक अहमद, श्रीमती शानू बेगम, इकबाल, शहनाज परवीन, शफीक अहमद व आजाद शेख ने बताया कि राशन डीलर ने मार्च-अप्रेल माह की अवधि में एक ही माह का गेंहू दिया है। डीलर ने निजी लाभ कमाने के लिए पॉस मशीन में ट्रांजेक्शन कर गेहूं का दुरूपयोग भी किया है। जांच में यह भी पाया गया कि राशन डीलर ने 48 राशन कार्ड जो जिले की अन्य उचित मूल्य दुकानों पर मैप है उन राशनकार्डों के भी कालाबाजरी की नियत से अवैध ट्रांजेक्शन किए है।

इन सभी अनियमितओं के कारण भारतीय दण्ड संहिता एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए राशन डीलर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।

पूर्व में भी इसी राशन डिलर पर दर्ज हुई थी एफआईआर

इससे पूर्व भी राशन डीलर कटारा पर फर्जी तरीके से जोधपुर की शेरगढ़ तहसील और बांसवाड़ा के बागीदौरा के उपभोक्ताओं के राशन कार्डों पर बिना ओटीपी के अपनी दुकान की पोस मशीन से ट्रांजेक्शन का दोषी पाए जाने पर उसको निलंबित करते हुए उसके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई थी।