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महिला पत्रकार को रेप और हत्या की धमकी देने वाला गिरफ्तार 

कल दिल्ली की एक जानी मानी महिला पत्रकार को रेप और जान से मारने की धमकी देने वाले को उदयपुर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए किया गिरफ्तार        

 
अभियुक्त कपिल सिंह मीणा ने दिल्ली की जानी मानी महिला पत्रकार रोहिणी सिंह को ट्विटर पर रेप और जान से मारने की धमकी दी थी

उदयपुर 29 जनवरी 2021 । कल दिल्ली की एक जानी मानी महिला पत्रकार को रेप और जान से मारने की धमकी देने वाला युवा को उदयपुर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ की जा रही है।  

कल दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रभावित एक युवा कपिल सिंह मीणा ने दिल्ली की जानी मानी महिला पत्रकार रोहिणी सिंह को ट्विटर पर रेप और जान से मारने की धमकी दी थी। रोहिणी सिंह के किसान आंदोलन दे जुड़े ट्वीट को लेकर एक कटटर सोच से ग्रसित एक युवा कपिल सिंह ने रोहिणी सिंह को रेप और जान से मारने की धमकी दे डाली।  जिसको लेकर महिला पत्रकार ने राजस्थान के मुख्यमंत्री और उदयपुर के पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर रेंज को टैग करते हुए मामले में तुरंत प्रसंज्ञान लेने हेतु पोस्ट किया था।  

इस संबंध में उदयपुर आईजी ने आज अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कल रात को दिल्ली की एक महिला पत्रकार का ट्वीट मिला। इसके बाद उसने एसपी से बात की और पुलिस टीम को सक्रिय करते हुए कपिल सिंह मीणा को पकड़ा है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया रेप और जान से मारने की धमकी वाला ट्वीट उसने किया है। 

उदयपुर संभाग पुलिस महानिरीक्षक सत्यवीर सिंह ने कहा की यह जघन्य अपराध है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए ऐसा कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका मोबाइल भी हमने जब्त किया है। इसकी सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी की जा रही है।
पुलिस पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि जिस प्रकार से किसान बिलों के लिए पत्रकार कुछ भी लिख रही हैं, इसका यह विरोध करता है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह सैकंड इयर का स्टूडेंट और एबीवीपी से जुड़ा बताया गया है। पत्रकार की बात पर प्रतिक्रिया में यह बात उसने लिखी है।

उदयपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक सत्यवीर सिंह ने बताया की दिल्ली की महिला पत्रकार को रेप एवं हत्या की धमकी देकर आपत्तिजनक ट्वीट (डायरेक्ट मैसेज) करने वाले अभियुक्त कपिल सिंह मीणा पिता पदम् सिंह मीणा उम्र 26 साल निवासी 69 लालपुरिया थाना सेमारी जिला उदयपुर को उनके निवास स्थान से हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ की गई।  

पुलिस ने बताया की अभियुक्त पर भादस एवं 67 आईटी एक्ट द्वारा मामला पंजीकृत कर विधिवत गिरफ्तार कर आरोपी के कब्ज़े से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। वहीँ पुलिस ने बताया की आईटी एक्ट के तहत 3 साल की सजा हो सकती है, तथा ऐसे मामले में गैर ज़मानती वारंट इश्यू होता है।  

वहीँ महिला पत्रकार रोहिणी सिंह ने त्वरित कार्यवाही हेतु उदयपुर पुलिस का धन्यवाद दिया है।   

प्रकरण के खुलासे एवं आरोपी की गिरफ्तारी में श्रीमती प्रेम धणदे वृताधिकारी वृत (गिर्वा), आरपीएस प्रोबेशनर जितेंद्र सिंह, सूरजपोल थानाधिकारी रामसुमेर मीणा हेड कांस्टेबल गणेश सिंह, कांस्टेबल दिनेश सिंह, राजेंद्र सिंह तथा साइबर सेल उदयपुर के हेड कांस्टेबल गजराज सिंह एबं कांस्टेबल लोकेश रायकवाल का विशेष योगदान रहा।