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सार्वजानिक स्थान पर थूकने पर गिरफ्तार 
 

राज्य सरकार द्वारा तम्बाकू उत्पाद के खाने के बाद पीक को सार्वजनिक स्थानों / संस्थानों में थूंकने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाईं थी  
 
हॉस्पिटल के बाहर बार बार पान मसाला / तम्बाकू खाने के बाद पीक थूंकने पर पृथ्वीराज पिता भेरूलाल निवासी लखावली डामरिया फला सुखेर को धारा 188 के तहत गिरफ्तार किया गया। 
 

उदयपुर 13 अप्रैल 2020। शहर के महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय उदयपुर में पन्नाधाय हॉस्पिटल के सामने ब्लड बैंक के बाहर बार तम्बाकू खाने के बाद पीक थूंकने पर हाथीपोल थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 

हाथीपोल थाना पुलिस के एसएचओ आदर्श कुमार ने बताया की हॉस्पिटल के बाहर बार बार पान मसाला / तम्बाकू खाने के बाद पीक थूंकने पर पृथ्वीराज पिता भेरूलाल निवासी लखावली डामरिया फला सुखेर को धारा 188 के तहत गिरफ्तार किया गया। 

उल्लेखनीय है की राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिसूचना कोविड-19 वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोकने एवं आमजन के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक लोकहित में राजस्थान एपिडेमिक डिसीज़ेज़ एक्ट 1957 की धारा 2 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा तम्बाकू उत्पाद के खाने के बाद पीक को सार्वजनिक स्थानों / संस्थानों में थूंकने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाईं थी