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पथराव और हाईवे जाम मामले में 29 आरोपियों की जमानत खारिज

युवक की मौत के बाद हिंसक प्रदर्शन और पुलिस पर पथराव; अदालत ने आरोपियों को राहत देने से इंकार किया
 

उदयपुर 31 अक्टूबर 2025 - जिले के सायरा थानाक्षेत्र में युवक की सड़क दुर्घटना के बाद हुई मौत के बाद ग्रामीणों द्वारा किये गए नेशनल हाइवे जाम और उग्र धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस की टीमों पैर किये गए पथराव एवं सरकारी वाहनो के को क्षतिग्रस्त करने के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 29 आरोपियों  की कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत अस्वीकार कर दी।  

उदयपुर की अपर जिला एवं सेशन न्यायालय (ADJ) क्र.स 4 ने शुक्रवार को इस मामले ने आरोपियों की जमानत अस्वीकार कर दी। 

 पब्लिक प्रोसिक्यूटर पृथ्वीराज तेली ने बताया की घटना क्र बाद लोगों द्वारा उग्र प्रदर्शन कर बलवा करीत किया गया , नेशनल हाइवे जाम किया गया और मोके पर पहुंची पुलिस टीमों पर भी पथराव किया गया।  साथ ही मरने के पश्चात् मृतक के शव को भी सड़क पर रख कर प्रदर्शन किया गया जिसको ध्यान में रखते हुए सभी आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता ,नेशनल हाइवे एक्ट 1956, राजस्थान मृत शरीर का सम्मान अधिनियम 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था उन्हें 24 अक्टूबर को गिरफ्तार कर अगले दिन न्यायालय में पेश किया गया था जिसके बाद सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था और फिलहाल मामला न्यायलय में विचाराधीन है।