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पोक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, बालिका से दुष्कर्म व हत्या के दोषी को फांसी की सजा, 5 लाख का जुर्माना

पूरे मामले में 20 दिन में चालान पेश किया गया था। कोर्ट ने चालान पेश करने के बाद 70 दिन में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया

 

उदयपुर 1 अक्टूबर 2022 । संभाग के डूंगरपुर जिला पोक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला सुनाते हुए 10 साल की बालिका से दुष्कर्म व हत्या के मामले में दोषी को सुनाई फांसी की सजा, 5 लाख रूपये का जुर्माना का फैसला सुनाया है। इस पूरे मामले में 20 दिन में चालान पेश किया गया था। वही कोर्ट ने चालन पेश करने के बाद 70 दिन में सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश संजय कुमार भटनागर ने ये फैसला सुनाया है।

डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश कुमार जोशी ने बताया की मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र का था। मृतका की माँ ने सदर थाने में रिपोर्ट दी थी | जिसमे बताया था कि 29 जून 2022 की रात को नाबालिग बेटी घर में खाट पर सोई थी। रात को नाबालिग गायब हो गई और दूसरे दिन शाम को उसका शव गांव में एक पुलिया के नीचे निर्वस्त्र हालत में लहूलुहान मिला था। 

मृतका की माँ की रिपोर्ट पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीँ एसएफएल से जुटाए साक्ष्यो व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। इस दौरान पुलिस ने गाँव के ही पूर्व सरपंच के पौते जितेंद्र उर्फ जीतू को डिटेन कर पूछताछ की गई। लेकिन जितेन्द्र नाबालिग के अपहरण, रेप, हत्या से मना करता रहा। लेकिन पुलिस ने आरोपी का डीएनए टेस्ट करवाया और जिससे मामले का खुलासा हुआ था। आरोपी ने दुष्कर्म के बाद बालिका की गला दबाकर हत्या कर दी थी। 

इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मात्र 20 दिन में अपना अनुसन्धान पूर्ण करते हुए पोक्सो कोर्ट में चालान पेश कर दिया। वही डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट ने भी मामले की 70 दिन में सुनवाई पुरी करते हुए आरोपी जितेन्द्र को दोषी माना। जिस पर आज न्यायाधीश संजय कुमार भटनागर ने दोषी जितेन्द्र को फांसी की सजा सुनाई। वही दोषी को 5 लाख रूपये के आर्थिक दंड से दण्डित भी किया है।