हिस्ट्रीशीटर नारायण सिंह राव की काली स्कॉर्पियो कुर्क
नए आपराधिक कानूनों के तहत देश की पहली एकपक्षीय कुर्की कार्रवाई
उदयपुर 26 जून 2025। ज़िले के मावली थाना क्षेत्र के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर नारायण सिंह राव की काली स्कॉर्पियो वाहन को पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई भारतीय नागरिक न्याय संहिता (BNNS) की धारा 107(4) के तहत की गई है, और माना जा रहा है कि यह देश की पहली एकपक्षीय कुर्की कार्यवाही है।
नारायण सिंह राव के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अवैध हथियारों से फायरिंग, अपहरण, फिरौती मांगने, जान से मारने की धमकी, और शराब तस्करी सहित कुल 15 संगीन मामले दर्ज हैं। आरोपी ने अपराध के जरिए अर्जित अवैध पैसों से एक काली स्कॉर्पियो खरीदी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर "302" है -जो भारतीय दंड संहिता की हत्या की धारा को दर्शाता है। आरोपी इस वाहन का उपयोग फायरिंग, मारपीट और फिरौती मांगने जैसे आपराधिक कृत्यों में पहले भी कर चुका है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मावली के सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार (IPS) के निर्देशन में थानाधिकारी मावली द्वारा 16 मई 2025 को न्यायालय में इस्तगासा दायर किया गया। इसमें वाहन को अवैध आय से खरीदी गई संपत्ति घोषित कर कुर्क करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को समझते हुए एकपक्षीय आदेश पारित कर स्कॉर्पियो को कुर्क करने के आदेश दिए।
यह कार्रवाई देशभर में लागू नए आपराधिक कानूनों के तहत की गई पहली कानूनी पहल मानी जा रही है, जिसमें अदालत ने अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया है। पुलिस द्वारा न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्रवाई कर स्कॉर्पियो को कुर्क कर लिया गया है।