सलूंबर- हत्या की आरोपी माता और दो पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा
सलूंबर के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने हत्या के आरोपी माता और दो पुत्रों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
सलूंबर 23 जनवरी 2025। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सलूंबर के न्यायाधीश विजयसिंह महावर ने हत्या के आरोपी एक माता और दो पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में तीनों आरोपी दिनेश, कमलेश और जमना देवी को हत्या और संगठित अपराध के आरोप में दोषी ठहराया गया है।
यह मामला 26 जून 2021 को गींगला थाना क्षेत्र में सामने आया था, जब श्रीमती निमा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके पति लक्ष्मीचंद्र मीणा को खेत में कुछ आरोपियों ने मार-पीट कर हत्या कर दी। आरोपियों ने लोहे के पाइप से हमला किया था और बाद में जमना देवी ने लातों और मुक्कों से भी मारा। निमा और उनके बेटे ललित ने जब बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपी ने उन्हें भी धमकाया और वे जान बचाकर थाने पहुंचे।
पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे मौके से फरार हो गए। बाद में पुलिस ने लक्ष्मीचंद्र मीणा को सलूंबर अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
अपर लोक अभियोजक नाहरसिंह चुण्डावत ने मामले में 19 गवाह और 24 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने गंभीर अपराधों के प्रति सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में दोषियों को कड़ी सजा देना आवश्यक है। न्यायालय ने मृतका की पत्नी निमा को 25,000 रुपये की राशि भी दिलाने के आदेश दिए हैं, जो आरोपियों के द्वारा दिए गए अर्थदंड से दी जाएगी।