आयल फर्म का लाइसेंस 7 दिन के लिए निलंबित
उदयपुर, 5 मई 2020। सविना स्थित मण्डी प्रांगण में प्रतिबंध के बावजूद खुदरा व्यवसाय करने एवं सोशल डिस्टैन्सिंग की समुचित पालना नहीं करने पर मैसर्स मोहन दास आयल फर्म का स्थाई अनुज्ञा पत्र 7 दिवस के लिए निलंबित कर दिया गया है।
मण्डी सचिव संजीव पण्ड्या ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसरण में मण्डी प्रांगण में समुचित सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने एवं मण्डी समिति के आदेशानुसार मण्डी प्रांगण में फल सब्जी का खुदरा क्रय विक्रय तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित है। इस संबंध में फर्म को पूर्व में भी नोटिस जारी किया जा चुका है इसके बावजूद खुदरा व्यवसाय बन्द नहीं करने एवं मण्डी समिति के निर्देशों की अवहेलना करने पर नियमानुसार कार्यवाही की गई।
मण्डी सचिव ने इस कृत्य को अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 1 एवं 9 का उल्लंघन करना मानते हुए कृषि उपज मण्डी अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मोहन दास आयल दास फर्म को जारी स्थायी अनुज्ञापत्र संख्या- 66 ‘‘व्यापारी श्रेणी‘‘ 8 मई से 14 मई तक 7 दिवस हेतु निलम्बित किया है। निलम्बन अवधि में फर्म द्वारा किसी प्रकार की अनुज्ञप्त कृषि जिन्सों का क्रय-विक्रय पूर्णरूप से प्रतिबन्धित रहेगा।