लॉक डाउन की अवहेलना पर पुलिस की कार्यवाही
मास्क का उपयोग न करने पर दो गिरफ्तार
धानमंडी में धूम्रपान सामग्री बेचने का अभियुक्त गिरफ्तार
निषेधाज्ञा की अवहेलना करने पर 279 वाहन ज़ब्त
उदयपुर 21 अप्रैल 2020। उदयपुर जिला पुलिस ने लॉकडाउन की अवहेलना करने वाले, धूमपान का सामान बेचने वाले दूकानदार, मास्क न पहनने वालो को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है वही जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में निषेधाज्ञा की अवहेलना करने पर कल 279 वाहन ज़ब्त किये।
मास्क न पहनने पर की कार्यवाही
शहर के भूपालपुरा थाना पुलिस ने दौरान गश्त न्यू यूनिवर्सिटी रोड आनंद नगर सार्वजानिक स्थान पर बिना मास्क/रुमाल/अन्य कोई कपडा मुंह पर नहीं पहन कर अन्य लोगो के साथ बातचीत करता पाया गया। जिस पर कार्यवाही करते हेमेंद्र उर्फ़ राहुल पिता लालचंद निवासी आनंद नगर यूनिवर्सिटी को 188, 269 व धारा 51 में मामला दर्ज किया गया।
इसी प्रकार घंटाघर थाना पुलिस ने चामुंडा दूध डेयरी के संचालक भेरूलाल पिता नारायण लाल निवासी मोती चोहट्टा द्वारा लॉक डाउन के दौरान बिना मास्क के ग्राहकों को दूध बेचते हुए धारा 188, 269 में मामला दर्ज किया गया।
हिरणमगरी थाना पुलिस ने दौराने गश्त सेक्टर 4 स्थित नेशनल मिष्ठान्न के पास बिना मास्क लगाए एवं सार्वजानिक स्थान पर थूंकने पर हेमेंद्र् सिंह उर्फ़ ककू पिता श्रीकिशोरसिंह निवासी शांति नगर सेक्टर 5 को गिरफ्तार कर धारा 188, 269 व 51 में मामला दर्ज किया है। वहीँ चौधरी हॉस्पिटल के पास बिना मास्क लगाए अकारण बाहर घूमते हुए इंद्रप्रकाश पिता नाथूलाल निवासी शिवनगर बोहरा गणेश जी रोड को भी गिरफ्तार कर उसकी स्कूटी ज़ब्त की गई।
लॉक डाउन में धूम्रपान सामग्री बेचने पर गिरफ्तार
शहर की धानमंडी थाना पुलिस ने लॉक डाउन के दौरान निषेधाज्ञा की अवहेलना करते हुए धानमंडी चौक के मिर्ची बाजार में श्रीनाथ एजेंसी नामक दुकान पर धूम्रपान सामग्री बेचने की सूचना पर धानमंडी पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी भागने लगा जिस पर टीम ने पीछा कर पकड़ा।
धानमंडी पुलिस थानाधिकारी मनीष चारण ने बताया की श्रीनाथ एजेंसी के मालिक सन्नी कुमार पिता मनोहर लाल निवासी मिर्ची बाजार धानमंडी को धूम्रपान सामग्री बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर धारा 188, 269, 270 में मामला दर्ज किया गया
लॉकडाउन के दौरान निषेधाज्ञा की अवहेलना करने पर 279 वाहन ज़ब्त
उदयपुर जिले के विभिन्न थाना पुलिस ने अनावश्यक रूप से घूमते और लॉकडाउन के दौरान निषेधाज्ञा की अवहेलना करने पर 279 वाहन ज़ब्त किये गए। 207 एम वी एक्ट के तहत पुलिस थाना सूरजपोल ने 20, पुलिस थाना भूपालपुरा ने 6, पुलिस थाना प्रतापनगर ने 12, पुलिस थाना हिरणमगरी ने 19, पुलिस थाना सवीना ने 41, पुलिस थाना हाथीपोल ने 11, पुलिस थाना अम्बामाता ने 6, पुलिस थाना घंटाघर ने 8, पुलिस थाना धानमंडी ने 2, पुलिस थाना गोवर्धन विलास ने 4, पुलिस थाना सुखेर ने 6, पुलिस थाना नाइ ने 2, पुलिस थाना गोगुन्दा ने 2, पुलिस थाना सायरा ने 5, पुलिस थाना सराड़ा ने 4, पुलिस थाना सलूम्बर ने 2, पुलिस थाना डबोक ने 2, पुलिस थाना फतहनगर ने 1, पुलिस थाना बेकरिया ने 12, पुलिस थाना गींगला ने 1, पुलिस थाना बावलवाड़ा ने 5, पुलिस थाना मावली ने 30, पुलिस थाना जावर माइंस ने 4 और यातायात शाखा ने 84 वाहनों को ज़ब्त किया।