लॉकडाउन में पुलिस ने कर्फ्यू की अवहेलना करने वालो से 18 लाख 44 हज़ार एवं मोटर व्हीकल एक्ट में 28 लाख 18 हज़ार वसूले
फेस मास्क नहीं लगाने पर दुकानदारो समेत अवहेलना करने वालो से 10 लाख 54 हज़ार
सार्वजानिक स्थानों पर थूंकने, शराब पीने और पान गुटखा बेचने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालना नहीं करने पर 7 लाख 90 हज़ार रूपये वसूले
मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन करने पर वसूले 28 लाख 18 हज़ार रूपये
उदयपुर 6 जुलाई 2020। उदयपुर पुलिस ने वैश्विक महामारी कोरोना काल में लॉक डाउन पीरियड में राजस्थान महामारी अध्यादेश के उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध की कार्यवाही में फेस मास्क नहीं पहनने, सार्वजानिक स्थानों पर थूंकने, सार्वजानिक स्थानों पर शराब पीने , सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने, पान गुटखा तम्बाकू विक्रय करने आदि अपराधों को अंजाम देने वालो के विरुद्ध अब तक कुल 12320 कार्यवाही कर 1844100 रूपये का जुर्माना किया।
वहीँ लॉक डाउन और कर्फ्यू के दौरान निषेधाज्ञा उल्लंघन करने, संक्रमण का खतरा पैदा करने वाले, सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस को लेकर भ्रामक जानकारी और अफवाह फ़ैलाने वालो, कोरोना वारियर्स पर हमले, राजकार्य में बाधा डालने, सरकरी सम्पति को नुक्सान पहुँचाने और इ.सी. एक्ट में कुल 199 मामले दर्ज कर 355 लोगो को गिरफ्तार किया।
इसी प्रकार लॉक डाउन के दौरान अनावश्यक रूप से वाहनों पर घूमते हुए पाए जाने पर धारा 151 सीआरपीसी एवं मोटर व्हीकल एक्ट में कार्यवाही कर 861 व्यक्तियो को गिरफ्तार कर 7523 वाहनों को ज़ब्त किया तथा 14231 वाहनों के चालान बनाकर 2818250 रूपये जुर्माना वसूल किया।
लॉकडाउन में पुलिस ने कर्फ्यू की अवहेलना करने वालो से वसूले 18 लाख 44 हज़ार रूपये
- सार्वजनिक स्थान व् कार्यस्थल पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 4197 व्यक्तियो के विरुद्ध 839400 रूपये का जुर्माना किया गया।
- दुकानदारों द्वारा ऐसे व्यक्तियो को विक्रय किया जिसने फेस मास्क नहीं लगा रखा था, ऐसे 429 दुकानदारों पर कार्यवाही कर 214500 रूपये का जुर्माना किया गया।
- 46 व्यक्तियो के विरुद्ध सार्वजानिक स्थानों पर थूंकने पर की गई कार्यवाही में 9200 रूपये का जुर्माना किया गया।
- 9 व्यक्तियों के विरुद्ध सार्वजानिक स्थानों पर शराब का सेवन करने पर 4500 रूपये का जुर्माना किया गया।
- 14 व्यक्तियो के विरुद्ध पान, गुटखा, तम्बाकू बेचने पर 14000 रूपये का जुर्माना किया गया।
- 7625 व्यक्तियों के विरुद्ध सार्वजानिक स्थान पर न्यूनतम 6 फिट की सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) की पालना नहीं करने पर 762500 रूपये का जुर्माना किया गया।
कर्फ्यू का उल्लंघन करने, सोशल मीडिया पर अफवाह फ़ैलाने और कोरोना वारियर्स पर हमला करने वाले 199 के खिलाफ एफआईआर 355 को किया गिरफ्तार
- कर्फ्यू का उल्लंघन करने, संक्रमण का खतरा पैदा करने वाले 173 व्यक्तियो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर 303 को किया गिरफ्तार।
- सोशल मिडिया पर कोरोना वायरस को लेकर भ्रामक/आपत्तिजनक जानकारी। अफवाह फ़ैलाने वाले 12 व्यक्तियो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर 17 को किया गिरफ्तार।
- कोरोना वारियर्स पर हमले, राजकार्य में बाधा डालने, सरकारी सम्पतियो को नुक्सान पहुँचाने वाले 8 व्यक्तियो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर 26 को किया गिरफ्तार।
- ई. सी. एक्ट में 6 व्यक्तियो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर 9 को किया गिरफ्तार।
मोटर व्हीकल एक्ट में वसूले 2818250 रूपये
इसी प्रकार जिला पुलिस ने लॉक डाउन के दौरान अनावश्यक रूप से वाहनों पर घूमते हुए पाए जाने पर धारा 151 सीआरपीसी एवं मोटर व्हीकल एक्ट में कार्यवाही कर 861 व्यक्तियो को गिरफ्तार कर 7523 वाहनों को ज़ब्त किया तथा 14231 वाहनों के चालान बनाकर 2818250 रूपये जुर्माना वसूल किया।