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पेपर लीक मामले मे हाई कोर्ट जोधपुर मे अभियुक्तो के जमानत मुचलके निरस्त कराने के लिए पेश कि गई याचिका स्वीकार 

अभियुक्तों को नोटिस जारी किए

 

उदयपुर 2 फ़रवरी 2023 ।  आरपीएससी पेपर लीक मामले में पुलिस की तरफ से हाई कोर्ट जोधपुर मे अभियुक्तो के जमानत मुचलके निरस्त कराने के लिए पेश कि गई याचिका स्वीकार कर ली गई है। 

जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शर्मा ने बताया कि दिनांक 24 दिसम्बर 2022 को आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले सैकण्ड ग्रेड के सामान्य ज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र को परीक्षा से पहले लीक करने वाले के खिलाफ थाना सुखेर पर आईपीसी कि धारा 419,420,120 बी व राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 धारा 3, 6, 9/10 व थाना बेकरिया पर दर्ज मामले कों धारा 419,420, 120 बी भादस व धारा 3, 6, 9/10 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 मे दर्ज हुआ था जिस के बाद अनुसंधान दोनो मामलों मे अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा मे भिजवाया गया था।जिस पर अपर सेशन न्यायालय कं. सं. 1 उदयपुर द्वारा अभियुक्तों की जमानत स्वीकार की गई।

शर्मा ने कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला होने व इस चेन से जुड़े बिचौलियो व मुख्य आरोपियों व जिसने पेपर आउट करवाया उन तक पहुंचना आवश्यक होने व नकल गिरोह, सिस्टम को तोडने व कड़ी से कड़ी से जोड़ने के लिये अभियुक्तों के जमानत मुचलके निरस्त कराने के लिए दिनांक 1 फरवरी 2023 को अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक (ग्रामीण) मुकेश सांखला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर (चन्द्रशील ठाकुर) द्वारा उच्च न्यायालय जोधपुर पहुंच दोनो प्रकरणो मे अपर सेशन न्यायालय कं. सं. 01 उदयपुर द्वारा अभियुक्तगण की स्वीकार की गई जमानत को निरस्त कराने के लिए राजकीय अधिवक्ता के मार्फत रिर्पोट पेश की, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा दोनो प्रकरणो मे गिरफतार अभियुक्तों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह मे जबाब पेश करने के आदेश जारी किये है।