स्कूली बालिकाओं से छेड़छाड़ करते 2 नशेड़ी गिरफ़्तार
उदयपुर 19 मार्च 2024। शहर के पुरोहितों की मादडी, रोड न. 4 स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के पास अक्सर नशा करने वाले कुछ असामाजिक तत्व बैठ कर आती-जाती बालिकाओं को अभद्र इशारे, अपने निजी अंग बताना सहित अश्लील हरकत किया करते थे l इन सभी से बच्चों के मन में डर के साथ असहज भाव उत्पन्न होने लगा था l
हाल ही में एक प्रशिक्षण में विद्यालय की शिक्षिका ने बाल अधिकार विशेषज्ञ एवम् पूर्व सदस्य राजस्थान बाल आयोग, राजस्थान सरकार डॉ. शैलेंद्र पण्ड्या को पॉक्सो एक्ट पर जानकारी देते हुए सुना एवम् बच्चों से विद्यालय में सुरक्षित स्पर्श एवं बिना डरे अपनी बात रखने के मंच को उपलब्ध करवाने की बात को गहराई से समझा l
विद्यालय की प्राचार्य सपना बागड़ी ने बताया की बच्चों से शिक्षा के साथ-साथ जब इस तरह संवाद किए तब बच्चों ने अपने मन के डर को उनके सामने रखा जिसकी सूचना मिलते ही हमने पुलिस को सूचना दी परंतु कोई कार्यवाही न होते देख आज हमने इसकी जानकारी राजस्थान बाल आयोग, राजस्थान सरकार के पूर्व सदस्य डॉ. शैलेंद्र पण्ड्या को दूरभाष पर दी l
महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की जागरूकता से इस सूचना को मिलते ही मौके पर राजस्थान चाइल्ड एडवोकेसी ग्रुप (आर-केग) की टीम को जाने हेतु बात की, जिस पर आर-केग, गायत्री सेवा संस्थान एवम् चाइल्ड हेल्प लाइन की टीम, प्रतापनगर पुलिस थाने की टीम सहित मौके पर पहुँची l भोइयो की पंचोली देबारी रहने वाले लोकेश पिता भेरूलाल गमेती एवं खेमराज पिता दल्ला गमेती को विद्यालय एवं आर-केग की तत्परता से आज गिरफ़्तार कर लिया गया है।
इस अवसर पर बाल अधिकार विशेषज्ञ एवम् पूर्व सदस्य राजस्थान बाल आयोग, राजस्थान सरकार डॉ. शैलेंद्र पण्ड्या ने जानकारी देते हुए बताया की वर्ष 2012 के बाद 18 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे के साथ दुष्कर्म सहित किसी भी प्रकार की लैंगिक हिंसा गंभीर अपराध है l लैंगिक अपराधो से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) अन्तर्गत बच्चों को ग़लत इशारे, गलत तरीक़े से छूना, छेड़छाड़, कमेंट कसना, अश्लील साहित्य बताना भी गंभीर अपराध है l साथ ही एसी जानकारी मिलने पर आगे सूचित करना भी अनिवार्य है।