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2019 हत्याकांड के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

 

उदयपुर के सेशन कोर्ट ने गुरुवार 8 फरवरी को 2019 में हुए हत्याकांड के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। जयमाला पानीगर, अपर सेशन न्यायाधीश क्रमांक 4. ने 45 से अधिक दस्तावेज़, सात से अधिक आर्टिकल्स और 15 से अधिक गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए अपना निर्णय सुनाया।

अपर लोक अभियोजक संदीप श्रीमाली ने बताया कि इन सभी साक्ष और गवाहों की गवाहियों को सुनकर उनके आधार पर माननीय कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों सुनील माईदसानी उर्फ सन्नी निवासी कुंभ नगर  तितड़ी और लक्की गर्ग निवासी कालका माता चौक खटीक वाड़ा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में अधिवक्ता प्रकाश टेलर ने अभियुक्त सुनील (नंबर 1) की तरफ से, अधिवक्ता हेमेंद्र साहू ने आरोपी लक्की गर्ग (नंबर 2) की ओर से पैरवी की और अधिवक्ता संदीप श्रीमाली अपर लोक अभियोजक रहे।

यह था 2019 का मामला:

15 फरवरी 2019 को MB जनरल अस्पताल उदयपुर में, प्रार्थीया सरिता ने सूरजपोल थानाधिकारी को एक लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई थीं की प्रार्थीया का पुत्र लक्की चैनानी, उम्र 25 वर्ष जो कि साहिल के साथ फल-फ्रूट का धन्धा करता था, वह 14 फरवरी को प्रतिदिन की तरह करीब 10-11 बजे सुबह घर से काम पर जाने के लिए बोल कर गया। उसका पुत्र लक्की अपनी पत्नी रचना का मोबाईल  भी साथ लेकर गया था। शाम को करीब 8.30 बजे
प्रार्थीया के मोबाईल पर लक्की के मित्र साहिल ने मोबाइल से एक ओडियो भेजा और कहा कि इस ओडियो को सुनना, जिस पर उसने ओडियो को सुना, जिसमें सनी साहिल को धमकी दे रहा है कि लक्की को मुझे सौंप दे। घर से निकालने के पश्चात लक्की घर वापस नहीं पहुँचा और 
इसके बाद प्रार्थीया ने साहिल एवं सनी से अपने बेटे के बारे में काफी पूछा, परन्तु उन्होने कुछ नही बताया और काफी तलाश करने पर पता नही चला।

देर रात प्रार्थीया को जानकारी मिली कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई है और लाश MB अस्पताल की मोर्चरी में रखी हुई है।  प्रार्थीया ने शंका जताई कि सनी, साहिल, लक्की गर्ग ने मिलकर उसके पुत्र लक्की चैनानी को पैसो की लेनदेन की साजिश को लेकर मारपीट की, जिससे उसके बेटे की मृत्यु हो गई। इस रिपोर्ट पर पुलिस थाना सूरजपोल में IPC की धारा 302/34 में दर्ज की गई। सम्पूर्ण अनुसंधान के बाद सूराजपोल पुलिस थाना की ओर से आरोपी सुनील माईदासानी उर्फ सन्नी, मोहम्मद साहील हुसैन और लक्की गर्ग के विरूद्ध IPC की धारा 365, 302, 201, 394/34 के अपराध में चार्जशीट सम्बन्धित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर (राज.) में पेश की गई।

उभय पक्ष (both sides) की सुनवाई के पश्चात् दिनांक 5 फरवरी 2020 को न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण सुनील उर्फ सन्नी एवं लक्की के विरूद्ध IPC की धारा 302/34, 365, 394, 201 भा. दं. सं. में आरोपित किया गया।

अन्वीक्षा के दौरान दि. 8 जनवरी 2020 को मामले में एक अन्य आरोपी मोहम्मद साहिल हुसैन को बाद जांच विधि से संघर्षरत् किशोर घोषित किया जाकर विचारण हेतु किशोर न्याय बोर्ड, उदयपुर को भिजवाया गया।

इस पूरे मामले में कोर्ट के समक्ष अपर लोक अभियोजक संदीप श्रीमाली द्वारा पीड़ित पक्ष की ओर से तर्क रखे गए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग भी की गई। आरोपियों के अधिवक्ताओं द्वारा भी उनके पक्ष में कोर्ट के समक्ष तर्क पेश किए गए और उन्हें निर्दोष बताया जाकर उन्हें ज़मानत देने की गुज़ारिश की गई।

इन सभी तर्कों को सुनने के पश्चात माननीय कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इस हत्याकांड में शामिल दो आरोपी सुनिल माईदासानी उर्फ सन्नी और लक्की गर्ग को दोशी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इस पूरे मामले की तहकीकात तत्कालीन सूरजपोल थानाधिकारी, आदर्श कुमार द्वारा की गई। मामले की गहनता सें तफ्तीश होने के बाद, साक्षी तैयार कर कोर्ट के समक्ष पेश किए गए और इस पूरे मामले में थानाधिकारी सूरजपाल आदर्श कुमार का विशेष योगदान रहा। गौरतलब हैं की आदर्श कुमार द्वारा पूर्व में भी आबकारी अधिकारी की हत्या के मामले में आरोपियों को हुए आजीवन कारावास की सजा की तफ्तीश में भी अहम भूमिका निभाई गई थी। कुमार उस  केस में भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफीसर रहे और कैस ऑफिसर की भूमिका भी निभाई।