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राजस्थान में निजी-सरकारी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी

कोरोना के लक्षण दिखने पर बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं

 

नई गाइडलाइन में सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास के निर्देश

राजस्थान में स्कूलों में कोरोना महामारी के मामलों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में शिक्षा विभाग की ओर से सभी सरकारी और निजी स्कूलों को निर्देश दिए गए है कि बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास की वयवस्था की जाए। यदि कोई बच्चा अनुपस्थित रहता है तो ऑनलाइन मटेरियल भी उपलब्ध कराना होगा। 

माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम की ओर से जारी किए गए आदेश में सभी ज़िलों के स्कूलों को बताया गया है कि स्माइल, आओ घर से सीखें, ई-कक्षा और अन्य ऑनलाइन स्टडी मटेरियल बच्चों को उपलब्ध कराएं। यदि कोई स्टूडेंट स्कूल नहीं आते है तो उस बच्चे को ऑनलाइन मटेरियल दिया जाए। वहीं विद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ के लिए अनिवार्य रुप से वैक्सीन की दोनों डोज़ लगाई जानी आवश्यक होगी।  

शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई SOP में निर्देश दिए गए है कि कलेक्टर को अगर ये लगता है कि उनके एरिया में स्कूल की छुट्‌टी करनी चाहिए तो वो अतिरिक्त मुख्य सचिव से बातचीत करके इस बारे में निर्देश जारी कर सकते हैं। वहीं कोरोना के लक्षण दिखने पर बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभिभावकों को भी ऐसे बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है सभी स्टूडेंट, टीचर्स व नॉन टीचर्स को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।