सोहनपापडी, घी व बादाम के लिए नमूने
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी
उदयपुर जिला कलक्टर एवं सीएमएचओ डॉ शंकर एच बामनिया के निर्देश अनुसार आज खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने कृषि मण्डी स्थिति मैसर्स हीरालाल चतर लाल से बादाम एवं मैसर्स लाल चन्द खेमचंद से घी (खुशाली) का नमूना जांच हेतु लेकर प्रयोगशाला में भिजवाया गया है। वहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सम्बंधित के खिलाफ कार्रवाई नियमानुसार की जावेगी। करीब 13 किलोग्राम सोहनपापडी नष्ट ( 800 ग्राम के 17 जार) ,घी व बादाम के नमूने लिए गए।
टौबैको फ्री युथ कैम्पेन के तहत के तहत 1120 रूपये के 10 चालान बनाये
अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी उदयपुर ने कोटपा एक्ट--2003 के तहत 10 चालान धारा 6 व 4 के तहत बनाये। बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारियों द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है का बोर्ड नंही लगाने पर 6 व्यापारियों के खिलाफ कोटपा एक्ट की धारा 6 के तहत 1100 रूपये के चालान बनाये गये।
साथ ही सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान करने पर धारा 4 के तहत 4 व्यक्तियो के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। साथ ही अपने प्रतिष्ठानों के बाहर 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है का बोर्ड डिस्प्ले करने, तम्बाकू उत्पाद को लटकाकर बेचने हेतु प्रदर्शित नहीं करने, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू उत्पाद का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन नहीं करने तथा बिना सचित्र वैधानिक चेतावनी वाली विदेशी सिगरेट की बिक्री नहीं करने हेतु जागरुक किया।