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खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिठाई के नमूने जांच के लिए भेजे गए

1 जनवरी 23 से लेकर अभी तक लगभग 427 नमूने लिए गए हैं जिसमें से 72 Sub Standard, 10 Miss Brand, 5 Unsafe पाए गए हैं। 

 

उदयपुर 11 नवंबर 2023। दीपावली पर्व पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा शनिवार को विभाग की ओर से शहर में दो स्थानों पर मिठाई की दुकानों से नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए।

विभाग अधिकारी (Food Inspector) अशोक गुप्ता ने बताया की अभियान के तहत आज अम्बामाता स्थित चरक मिष्ठान से काजू कतली के सेम्पल लिए गये जबकि राडा जी चोराहा स्थित वैदेही मिष्ठान से रसगुल्ले के सेम्पल लेकर नमूने को जांच के लिए भेजा गया। उनका कहना हे की अगर सेम्पल में किसी तरह की मिलावट के संकेत मिलते हे तो इन्हें नोटिस जारी कर नियमनुसार कार्यवाही ही जायेगी।

खाद्य सुरक्षा विभाग के खाद्य निरीक्षक (Food Inspector) अशोक गुप्ता ने बताया की दीपावली के इस विशेष अभियान के तहत अब तक करीब 44 कार्यवाही की गई जिसमे पिछले दिनों अजय बन्दवाल नमकीन,जगदीश नमकीन से मठरी के नमूने लिए गए तो जो की मूंगफली के तेल से निर्मित नही होकर मिलावटी तेल से बनी हुई थी इन दोनों ही दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। साथ ही अब इनके खिलाफ जल्द ही परिवाद पेश किया जायेगा, वही मावली स्थित हेमराज घीसूमल फर्म से दीप मोती ब्रांड और मास्टर ब्रांड के सरसों के तेल का नुमुना लिया गया था जिसमे भी मिलावट पाई गई थी जिन्हें नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी यह विशेष अभियान दीपावली के बाद तक जारी रहेगा।  

गुप्ता ने बताया कि 1 जनवरी 2023 से लेकर अभी तक लगभग 427 नमूने लिए गए हैं जिसमें से 72 नमूने (Sub Standard), 10 नमूने (Miss Brand),और पांच नमूने (Unsafe) पाए गए हैं। 42 नमूनों के रिजल्ट आना अभी बाकी है,और 48 का परिवाद पेश किया जा चुका है।

गुप्ता ने बताया कि शुद्ध का युद्ध अभियान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से शुरू किया गया था जिसके तहत आज तक 1 करोड़ 9 लाख रुपए से अधिक का चालान मिलावतियों के खिलाफ कोर्ट द्वारा किया गया है।

कार्रवाई का तरीका:

गुप्ता ने बताया कि सबसे पहले नमूना लेने के बाद उसे लैब में जांच के लिए भेजा जाता है, जांच की रिपोर्ट आने के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के प्रोविजंस के तहत नियम अनुसार कार्रवाई की जाती है। अगर नमूना सब स्टैंडर्ड (Sub Standard ) पाया जाता है तो अधिनियम (Act)  के अनुसार 5 लाख रूपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है,अगर नमूना (Miss Brand) पाया जाए तो ऐसे आरोपों के खिलाफ 3 लाख तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है और अगर नमूना (Unsafe)  पाया जाता है तो ऐसे आरोपों के खिलाफ 6 महीने या आजीवन कारावास और 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक के जमाने का प्रावधान है