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उदयपुर में लॉकडाउन दौरान प्रशासन सतर्क
 

आवश्यक श्रेणी के उद्योगों व इनके मालवाहक वाहनों के लिए जारी होंगे पास
 
 
कृषि विपणन विभाग ने सीधी खरीद के लाइसेंस शर्तों में दी शिथिलता
 

उदयपुर, 2 अप्रेल 2020 । कोरोना महामारी के चलते जिले में जारी लाकडाउन के दौरान प्रशासन सर्तकता से साथ एहतियात बरत रहा है व आमजन की सुविधाओं के लिए भी प्रयास कर रहा है। प्रशासन के प्रयासों से लॉकडाउन की अवधि में आमजन को घर बैठे आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराने के प्रभावी प्रयास किए जा रहे है। 

इसी कड़ी में जिला कलक्टर श्रीमती आनन्दी ने आवश्यक श्रेणी के उद्योगों के संचालन व इनके मालवाहक वाहनों के पास जारी करने हेतु रीको के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक अजय पण्ड्या को अधिकृत किया है और निर्देशित किया है कि आवश्यक श्रेणी के उद्यमियों व श्रमिकों को अनुमति पास भी जारी किए जाएं।  

कृषि विपणन विभाग ने सीधी खरीद के लाइसेंस शर्तों में दी शिथिलता

कृषि विपणन विभाग द्वारा सीधी खरीद के लाइसेंस की शर्तों में शिथिलता प्रदान की गई है। कृषि उपज मण्डी सचिव (अनाज) संजीव पंड्या ने बताया कि सीधी खरीद के अनुज्ञापत्र हेतु व्यापारी, प्रसंस्करण इकाई, एफपीओ, एफपीसी द्वारा संबंधित मंडी सचिव के कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदक को मात्र सीधी खरीद केंद्र के नाम एवं एक दिन की औसत खरीद की सूचना के साथ आवेदन करना होगा। अन्य दस्तावेज पूर्व में प्रस्तुत व्यापारी वर्ग अथवा संयुक्त वर्ग के अनुज्ञा पत्र की पत्रावली की स्वःहस्ताक्षर प्रति मान्य होगी। साथ ही जिन आवेदकों के पास पूर्व में जारी व्यापारी वर्ग अथवा संयुक्त वर्ग का अनुज्ञापत्र नहीं है उन्हें आवेदन के साथ समुचित दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार के निर्देशानुसार राज्य के मंडी क्षेत्र में आटा चावल तेल दाल आदि मिलों को किसानों से कृषि जिंसों की सीधी खरीद के लाइसेंस हेतु कृषि विभाग द्वारा अभियान प्रारंभ किया गया है। अभी तक प्रसंस्करण की अधिकांश इकाईयों ने व्यापारियों का लाइसेंस ले रखा है जिससे वे मंडी के व्यापारियों से कृषि जींस खरीद करते हैं। सीधी खरीद का लाइसेंस लेने के उपरांत प्रसंस्करण इकाइयां सीधे तौर पर किसानों से कृषि जिंसों की खरीद कर सकेगी।