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मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के आवेदन आमंत्रित

आवेदकों में से पात्र जन का चयन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा

 

उदयपुर 16 अप्रैल 2025। राजस्थान सरकार बजट वर्ष 2025-26 की घोषणा संख्या 43 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2025 के लिए विशेष  योग्यजन के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने बताया कि इच्छुक आवेदक एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई 2025 निर्धारित है। 

आवेदन के लिए विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहे आवेदक को आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं होगी, उनको पेंशन पी.पी.ओ. लगाना होगा। जो विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे उनकी माता/पिता एवं स्वयं की संकलित आय 2 लाख रूप्ए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिये। उनकी निःशक्तता 40% या उससे अधिक होनी चाहिये। 

उक्त योजना राजस्थान के मूल निवासियों के लिए ही है। कॉलेज जाने वाले, रोजगार करने वाले विशेष योग्यजन को वरीयता दी जाएगी। आवेदक को वांछित दस्तावेजों के साथ ड्राईविंग लाईसेन्स की स्वप्रमाणित प्रति भी देनी होगी। आवेदन पत्रों में आक्षेप पूर्ति आवेदन की अन्तिम तिथि के 15 दिवस में किया जाना सुनिश्चित है। प्राप्त आवेदकों में से पात्र जन का चयन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा।